खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी राजा कुमार ने जिले के विभिन्न किराना दुकान, आइसक्रीम फैक्ट्री व रेस्टोरेंट का औचक निरीक्षण बुधवार को किया. इस दौरान भंडारीडीह स्थित फ्रेश और गोल्डन आइस क्रीम फैक्ट्री का जायजा लिया. दोनों के परिसर में पर्याप्त स्वच्छता मिली. दोनों को अपने आइसक्रीम फैक्ट्री का प्रमाणित फूड लैब से क्वालिटी का जांच करवाने का निर्देश दिया गया. इसके अलावा गांधी चौक स्थित अशोक होटल, टावर चौक स्थित केडिया होटल, जरासंघ चौक स्थित मधुबन वेजिश, निखर लाउंज का निरीक्षण किया. इन सभी को खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 के तहत आवश्यक निर्देश दिये गये.
20 हजार जुर्माना वसूला
टॉवर चौक के ही सेवेंथ हेवन रेस्टोरेंट से 17 बोतल एक्सपायर्ड फूड कलर, दो किलो एक्सपायर्ड व्हाइट चॉकलेट पाउडर, पांच किलो मिस ब्रांडेड चॉकलेट पाउडर, दो बोतल एक्सपायर्ड मॉकटेल क्रश जब्त किया गया. तथा रेस्टोरेंट संचालक को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के उल्लंघन स्वरूप 20,000 रुपए जुर्माना वसूला गया. सभी रेस्टोरेंट और फैक्ट्री के किचेन में काम करने वालों को हेड कवर, हाथ में ग्लब्स और एप्रन पहनने की बात कही. सभी खाद्य कारोबारी को परिसर में पेस्ट कंट्रोल करवाने को और परिसर में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने को कहा गया. जिन दुकानों में लाइसेंस नहीं मिली, उन्हें सात दिनों में फूड लाइसेंस लेने का निर्देश अधिकारी ने दिया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

