इस दौरान सभी बसों के फिटनेस, परमिट, बीमा, पॉल्यूशन एवं चालक-परिचालक संबंधी अभिलेखों का अवलोकन किया गया. प्रधानाध्यापक को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि सभी वाहनों के कागजात अद्यतन एवं विधिसम्मत हों तथा चालक लाइसेंसधारी और तय नियमावली के अनुरूप हों.
सुरक्षा को लेकर दिये कई निर्देश
साथ ही सभी बसों में विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फायर सेफ्टी उपकरण, प्राथमिक उपचार पेटी, स्पीड गवर्नर, सेफ्टी लॉक एवं परिचालक की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया. उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़क सुरक्षा नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही की स्थिति में विद्यालय प्रबंधन एवं बस मालिकों पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी. डीटीओ ने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है. इस दिशा में सभी विद्यालय प्रबंधन को समय-समय पर वाहनों की जांच करानी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि सड़क सुरक्षा नियमों के अनुरूप ही परिवहन सेवाओं का संचालन हो. डीटीओ ने यह कार्यवाही डीसी रामनिवास यादव के निर्देश के आलोक में किया.
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