जानलेवा हमला मामले में दो दोषी, सुनवाई 20 को

मामला भेलवाघाटी थाना क्षेत्र के मछली गांव का रास्ता विवाद को ले टिपन पर हुआ था जानलेवा हमला गिरिडीह : जिला व सत्र न्यायाधीश (प्रथम) रामबाबू गुप्ता की अदालत ने टिपन साव पर हुए जानलेवा हमला मामले में हुबली साव व गोविंद साव को दोषी पाया है. सजा के बिंदु पर अदालत 20 जून को […]
मामला भेलवाघाटी थाना क्षेत्र के मछली गांव का
रास्ता विवाद को ले टिपन पर हुआ था जानलेवा हमला
गिरिडीह : जिला व सत्र न्यायाधीश (प्रथम) रामबाबू गुप्ता की अदालत ने टिपन साव पर हुए जानलेवा हमला मामले में हुबली साव व गोविंद साव को दोषी पाया है. सजा के बिंदु पर अदालत 20 जून को सुनवाई करेगी. यह मामला भेलवाघाटी थाना अंतर्गत मछली गांव का है. 10.09.2012 को इस गांव में रास्ता विवाद को लेकर मारपीट की घटना हुई थी.
घटना के बाद सूचक टिपन साव ने भेलवाघाटी थाना को दिये आवेदन में कहा था कि 10.09.12 को सुबह दस बजे रास्ता को लेकर गांव में विवाद हुआ था. मछली निवासी हुबली साव व गोविंद साव रास्ता में आने-जाने वाले लोगों को रोक रहे थे.
इसका विरोध करने पर दोनों उसके साथ मारपीट करने लगे. घटना में वह तथा उसके दो पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गये. तीनों घायलों को इलाज के लिए पुलिस ने देवरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया था. घटना के बाद पुलिस ने हुबली साव व गोविंद साव के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र समर्पित किया.
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक अजय कुमार साह ने अदालत में पुलिस पदाधिकारी, चिकित्सक व अन्य चश्मदीद गवाहों के बयान को अदालत में कलमबद्ध कराया और इस मामले में बहस की. अदालत ने टिपन साव पर हुए जानलेवा हमला मामले में दोनों को धारा 307 भादवि में दोषी पाया है.
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