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आर्म्स एक्ट के मामले में दो को ढाई वर्ष की सजा

गिरिडीह : न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी भूपेश चंद्र सामाड़ की अदालत ने शनिवार को भेलवाघाटी थाना अंतर्गत सोगरा निवासी धरम महतो व राजेश यादव को 25(1बी) आर्म्स एक्ट के मामले में ढाई वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही अदालत ने दो हजार का जुर्माना भी किया है. जुर्माना की रकम जमा […]

गिरिडीह : न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी भूपेश चंद्र सामाड़ की अदालत ने शनिवार को भेलवाघाटी थाना अंतर्गत सोगरा निवासी धरम महतो व राजेश यादव को 25(1बी) आर्म्स एक्ट के मामले में ढाई वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही अदालत ने दो हजार का जुर्माना भी किया है. जुर्माना की रकम जमा नहीं करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.
इसी प्रकार अदालत ने 26/35 आर्म्स एक्ट में दोषी पाकर दोनों को ढाई वर्ष की सश्रम कारावास व दो-दो हजार का जुर्माना भी किया है. अर्थ दंड नहीं जमा करने पर तीन माह की साधारण कारावास की सजा काटनी होगी. अदालत ने कहा कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी. समान पंजीयन वाद संख्या 2085/09 व विचारण वाद संख्या 60/18 में अदालत ने यह सजा सुनायी. सूचक भेलवाघाटी के थाना प्रभारी नारायण प्रजापत के आवेदन पर भेलवाघाटी थाना में कांड संख्या 22/09 के तहत 29.09.2009 को एक मामला दर्ज किया गया था.
मामले में सूचक ने कहा कि 29.09.2009 को चार बजे पुलिस बल को लेकर कुख्यात अपराधी संतोष यादव व सीताराम यादव की गिरफ्तारी के लिए प्रस्थान किया था. पुलिस को दोनों के ननिहाल में रहने की सूचना मिली थी. इसी संदेह के आधार तथा लूटी गयी सामग्री की बरामदगी के लिए उन्होंने सशस्त्र बल के सहयोग से छापेमारी अभियान चलाया. छापेमारी अभियान में लूटी गयी सामग्री बरामद नहीं हुई, लेकिन उसी घर में रहने वाले धर्म महतो व राजेश यादव के घर की तलाशी ली गयी तो तकिया के नीचे से देशी पिस्टल एवं छह चक्र का रिवाॅल्वर तथा चार गोली व 315 प्वाइंट का पांच जिंदा कारतूस बरामद किया गया.
इसकी जब्ती सूची बनायी गयी और अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया. अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक रविशंकर चौधरी ने अदालत में नौ गवाहों के बयान का परीक्षण कराया. मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता उमाशंकर प्रसाद ने बहस की. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने धर्म महतो व राजेश यादव को विभिन्न धाराओं में सजा सुनायी है.

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