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स्वास्थ केंद्रों में जांच के नाम वसूली पर लगायें रोक: सिविल सर्जन

गढ़वा जिले से सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त होगी जांच

गढ़वा जिले से सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त होगी जांच प्रभात इंपैक्ट प्रतिनिधि, गढ़वा जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में अब मरीजों को जांच के नाम पर किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा. सिविल सर्जन डॉ जान एफ केनेडी ने इस संबंध में सख्त आदेश जारी करते हुए सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे तत्काल जांच शुल्क वसूली पर रोक लगायें. यह कार्रवाई प्रभात खबर में भवनाथपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों से अवैध शुल्क वसूली की खबर प्रकाशित होने के बाद की गयी है. सिविल सर्जन ने कहा कि सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में पारदर्शिता बनाए रखना और मरीजों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने सभी प्रभारी चिकित्सकों को चेतावनी दी कि वे बिना अनुमति के किसी भी प्रकार की मनमानी फीस तय न करें. पारदर्शिता और मरीजों के विश्वास पर जोर सिविल सर्जन डॉ केनेडी ने कहा कि सभी चिकित्सा पदाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि सरकारी अस्पतालों के प्रति आम लोगों का विश्वास बना रहे. स्वास्थ्य विभाग के इस त्वरित एक्शन से जिले के ग्रामीण इलाकों से आने वाले गरीब मरीजों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. विशेष रूप से भवनाथपुर सीएचसी के मरीजों को, जिन्हें पहले जांच के लिए पैसे देने पड़ते थे. क्या है भवनाथपुर सीएचसी का मामला भवनाथपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉ दिनेश सिंह ने पूर्व सिविल सर्जन डॉ अशोक कुमार के निर्देश का हवाला देते हुए अक्टूबर माह से जांच शुल्क वसूली शुरू की थी. प्रभात खबर ने इस मनमानी को उजागर किया, जिसके बाद स्वास्थ्य प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की. शुल्क लागू करने से पहले स्वास्थ्य समिति से लेनी होगी अनुमति जांच या ओपीडी के नाम पर यदि किसी प्रकार का शुल्क निर्धारण अत्यंत आवश्यक हो, तो वह न्यूनतम होना चाहिए. ऐसे किसी भी शुल्क को लागू करने से पहले जिला और प्रखंड स्वास्थ्य समिति की पूर्वानुमति लेना अनिवार्य है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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