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दाखिल-खारिज मामलों का निष्पादन 30 दिनों के अंदर करें

Updated at : 30 Oct 2025 8:05 PM (IST)
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दाखिल-खारिज मामलों का निष्पादन 30 दिनों के अंदर करें

दाखिल-खारिज मामलों का निष्पादन 30 दिनों के अंदर करें

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राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक हुई, अपर समाहर्ता ने कहा- प्रतिनिधि, गढ़वा समाहरणालय सभागार में अपर समाहर्ता राज महेश्वरम की अध्यक्षता में राजस्व विभाग से संबंधित कार्यों की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक हुई. बैठक में मुख्य रूप से दाखिल-खारिज, राजस्व संग्रहण, झारसेवा पोर्टल, पीएम किसान, भूमि सीमांकन, सर्टिफिकेट इश्यू, लैंड ट्रांसफर, नामांतरण, लैंड डिस्प्यूट, भू-अर्जन व अतिक्रमण से जुड़े मामलों की समीक्षा की गयी. बैठक के दौरान अपर समाहर्ता ने विभिन्न अंचलों से प्राप्त अद्यतन प्रतिवेदन के आधार पर बिंदुवार समीक्षा की. उन्होंने निर्देश दिया कि दाखिल-खारिज से संबंधित सभी मामलों का निष्पादन 30 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाये और किसी भी आवेदन को बिना कारण 30 या 90 दिनों तक लंबित न रखा जाये. अपर समाहर्ता ने अंचल कार्यालयों से निर्गत होने वाले प्रमाण पत्रों को प्राथमिकता के आधार पर जारी करने की बात कही. पोर्टल पर लंबित पाये गये आवेद, शीघ्र निष्पादित करने का निर्देश समीक्षा के दौरान पोर्टल पर राजस्व कार्यों से संबंधित कई आवेदन लंबित पाये गये, जिनके शीघ्र निष्पादन का निर्देश दिया गया. भूमि सीमांकन से संबंधित आवेदनों पर उन्होंने कहा कि अमीन तय समय पर सीमांकन कार्य पूरा करें. कुछ कार्यों में पेंडेंसी पाये जाने पर उन्होंने अंचल अधिकारियों और अधीनस्थ कर्मियों से नाराजगी जतायी और उन्हें सक्रिय होकर कार्य करने का निर्देश दिया. अपर समाहर्ता ने स्पष्ट कहा कि कोई भी कार्य जानबूझकर लंबित न रखें तथा सभी मामलों का निष्पादन तय समय सीमा और प्राथमिकता के आधार पर करें. साथ ही उन्होंने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि अपने क्षेत्राधिकार में आने वाली सरकारी भूमि को अतिक्रमणमुक्त करायें.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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Akarsh Aniket

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By Akarsh Aniket

Akarsh Aniket is a contributor at Prabhat Khabar.

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