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प्रतिबंधित तीव्रता पर डीजे बजाने पर बैंक्वेट हॉल होंगे सील : एसडीएम

Updated at : 24 Nov 2025 9:02 PM (IST)
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प्रतिबंधित तीव्रता पर डीजे बजाने पर बैंक्वेट हॉल होंगे सील : एसडीएम

रात में तेज आवाज वाले डीजे पर सख्त हुआ प्रशासन, लगातार मिल रही थी शिकायतें

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रात में तेज आवाज वाले डीजे पर सख्त हुआ प्रशासन, लगातार मिल रही थी शिकायतें प्रतिनिधि गढ़वा सदर एसडीएम संजय कुमार ने जिले में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों से बारात घरों और बैंक्वेट हॉल में देर रात तक अत्यधिक तीव्र ध्वनि वाले डीजे बजाने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं. इससे न सिर्फ आसपास के लोगों की नींद प्रभावित हो रही है, बल्कि लोक-शांति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है. एसडीएम ने सभी बैंक्वेट हॉल और बारात घर संचालकों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि उनके परिसरों में यदि प्रतिबंधित तीव्रता और प्रकृति वाला डीजे बजता पाया गया, तो जनहित में पूरे परिसर को सील कर दिया जायेगा. उन्होंने साफ कहा कि इस मामले में किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जायेगी. उन्होंने यह भी निर्देश दिया है कि सभी विवाह/आयोजन स्थल अपने मुख्य प्रवेश द्वार पर बड़े अक्षरों में यह चेतावनी अनिवार्य रूप से लिखें कि यहां डीजे बजाना प्रतिबंधित है. निरीक्षण के दौरान यदि किसी स्थल पर इन निर्देशों का उल्लंघन पाया गया तो परिसर को अगले आदेश तक सील कर दिया जायेगा और संबंधित संचालकों पर विधि-सम्मत कार्रवाई भी की जायेगी. एसडीएम संजय कुमार ने बताया कि उन्हें रात के 1-2 बजे तक हैवी वाइब्रेशन वाले डीजे और आतिशबाजी की आवाज की शिकायतें मिलती हैं. अंचल अधिकारियों को पुलिस का साथ कार्रवाई का निर्दश उन्होंने कहा कि नियमानुसार ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध कार्रवाई संबंधित थाना क्षेत्र का दायित्व है, किंतु उन्होंने अपने अंचल अधिकारियों और नगर निकायों को भी निर्देशित किया है कि वे पुलिस की मदद से ध्वनि प्रदूषण पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें. साथ ही ऐसे उल्लंघनकर्ताओं को चिह्नित कर संबंधित प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गये हैं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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Akarsh Aniket

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By Akarsh Aniket

Akarsh Aniket is a contributor at Prabhat Khabar.

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