गढ़वा. जिला जज चतुर्थ वाइके शाही की अदालत मंे शनिवार को अवैध मिनी गन फैक्टरी के संचालन करने के मामले में दो अभियुक्तों को सजा सुनायी. इनमें भवनाथपुर थाना के वनखेता निवासी फैक्टरी के संचालक जगदीश चेरो को चार साल का सश्रम कारावास तथा 1000 रुपये का जुर्माना, जबकि उसके सहयोगी सुरेंद्र सिंह उर्फ देवपूजन सिंह को एक साल दो महीना की सजा सुनायी गयी. इसमें तत्कालीन थाना प्रभारी संजीव कुमार तिवारी ने प्राथमिकी दर्ज करते हुये चार अप्रैल 2014 को इन्हें आरोपी बनाया था. इसमें अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक आनंद कुमार चौबे व बचाव पक्ष की ओर से अनिल पाठक ने पैरवी की.
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दो अभियुक्तों को मिली सजा
गढ़वा. जिला जज चतुर्थ वाइके शाही की अदालत मंे शनिवार को अवैध मिनी गन फैक्टरी के संचालन करने के मामले में दो अभियुक्तों को सजा सुनायी. इनमें भवनाथपुर थाना के वनखेता निवासी फैक्टरी के संचालक जगदीश चेरो को चार साल का सश्रम कारावास तथा 1000 रुपये का जुर्माना, जबकि उसके सहयोगी सुरेंद्र सिंह उर्फ देवपूजन […]
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