नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी, मामला दर्ज

नगरऊंटारी (गढ़वा) : नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय में नौकरी दिलाने के नाम पर एक लाख 27 हजार ठगी करने का मामला प्रकाश में आया है. स्थानीय शंकर प्रताप देव डिग्री कॉलेज के लिपिक कृष्णा जायसवाल ने स्थानीय पुलिस को आवेदन देकर महाविद्यालय के निवर्तमान प्राचार्य मुजाउद्दीन खान पर ठगी करने का आरोप लगाया है. पुलिस को दिये […]
नगरऊंटारी (गढ़वा) : नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय में नौकरी दिलाने के नाम पर एक लाख 27 हजार ठगी करने का मामला प्रकाश में आया है. स्थानीय शंकर प्रताप देव डिग्री कॉलेज के लिपिक कृष्णा जायसवाल ने स्थानीय पुलिस को आवेदन देकर महाविद्यालय के निवर्तमान प्राचार्य मुजाउद्दीन खान पर ठगी करने का आरोप लगाया है. पुलिस को दिये आवेदन में श्री जायसवाल ने कहा है कि मोजाउद्दीन खान ने वर्ष 2012 में उनसे कहा कि यदि डेढ़ लाख रुपया उन्हें वे देंगे, तो क्लर्क के पद पर विश्वविद्यालय में उनकी नियुक्ति करा दी जायेगी.
मुजाउद्दीन ने विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति से अपने बेहतर संबंध होने का दावा करते हुए नियुक्ति पत्र दिलाने का आश्वासन दिया था. जब कृष्णा जायसवाल ने कहा कि एक साथ वे इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकते हैं, तो मुजाउद्दीन ने नगरऊंटारी स्थित भारतीय स्टेट बैंक में अपना खाता संख्या 30848742208 में सुविधानुसार रकम जमा करने को कहा था.
उन्होंने यह भी कहा था कि जिस दिन एक लाख का भुगतान कर दोगे, तो 15 दिन के अंदर लिपिक पद पर विश्वविद्यालय में वे नियुक्त करा देंगे. 21 मार्च 2012 से नौ अगस्त 2012 तक कृष्णा जायसवाल द्वारा उक्त खाते में एक लाख 27 हजार 500 रुपये जमा कर नियुक्ति पत्र दिलाने का अनुरोध किया गया. लेकिन मुजाउद्दीन खान द्वारा टाल-मटोल किया जाता रहा. नौ अगस्त 2013 को उक्त खाते में 15 हजार रुपये जमा किया गया था. जब जायसवाल को नियुक्ति पत्र नहीं मिला, तो 11 सितंबर 2012 को स्थानीय स्तर पर पंचायती की गयी. इसमें मुजाउदीन ने छह माह के अंदर पूरा रकम लौटाने का लिखित आश्वासन दिया. लेकिन उसने रकम नहीं लौटाया.
इसी बीच नौ मई को 2014 को जिन नकाबपोश के साथ मुजाउद्दीन नगरऊंटारी स्थित कृष्णा जायसवाल के दुकान पर पहुंचा तथा साइलेंसर लगे पिस्तौल से गोली मारने की धमकी दी. पुन: 10 मई को उसके भरोसे मंद आदमी राजीब अहमद लैपटॉप लेने के बहाने जायसवाल को मुजाउद्दीन के आवास पर गढ़वा ले गया तथा जान मारने की कोशिश की तथा श्री जायसवाल ने वहां से किसी प्रकार भाग कर जान बचायी. पुलिस ने इस मामले में कांड (113/14) दर्ज कर 420, 406, 448, 506/34 भादवि के तहत अनुसंधान कर रही है.
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