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East Singhbhum News : बेनासोल में पुनर्वास का आदेश निरस्त करें

Updated at : 15 Jul 2025 11:41 PM (IST)
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East Singhbhum News : बेनासोल में पुनर्वास का आदेश निरस्त करें

डीसी से मिला बेनासोल ग्रामसभा का प्रतिनिधिमंडल, प्रक्रिया को संविधान और पेसा अधिनियम के विरुद्ध बताया

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मुसाबनी. मुसाबनी प्रखंड की बेनासोल पंचायत की मुखिया सुकुरमनी हेंब्रम के नेतृत्व में बेनासोल ग्रामसभा के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को उपायुक्त से मिलकर ज्ञापन सौंपा. यूसीआइएल की ओर से बेनासोल गांव में विस्थापितों के पुनर्वास का विरोध किया गया. ग्रामसभा ने कहा कि जादूगोड़ा यूसीआइएल के विस्थापित परिवारों का पुनर्वास बेनासोल गांव में करने की योजना है. ग्राम सभा को बिना विधिवत सूचना दिये व विश्वास में नहीं लेकर पुनर्वास कार्य किया जा रहा है. यह प्रक्रिया संविधान के अनुरूप और पेसा अधिनियम के विरुद्ध है. ग्राम सभा के अधीन विभागीय नीति व कार्य अवैध है. सामाजिक और स्वशासन व्यवस्था अधिनियम के तहत इसका विरोध करने को ग्रामसभा बाध्य होगी.

ग्राम सभा ने उपायुक्त से मामले पर गंभीरता से विचार करते हुए अविलंब संपूर्ण प्रशासनिक गतिविधियों पर रोक लगाने और प्रस्तावित भूमि को यूसीआइएल के विस्थापित लोगों के पुनर्वास संबंधी निर्देशित आदेश को निरस्त करने की मांग की. ज्ञापन में ग्राम प्रधान के अलावा वन अधिकार समिति के अध्यक्ष कासु बास्के, सचिव आदि के हस्ताक्षर हैं. प्रतिनिधि मंडल में बेनासोल के ग्राम प्रधान परेश मुर्मू, उपमुखिया पिंटू दास, भोकतू मार्डी शामिल थे. उपायुक्त ने पूरे मामले को ध्यान से सुना.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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ATUL PATHAK

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