छेड़खानी मामले में तीन को दो साल की जेल

Published at :31 Aug 2016 4:57 AM (IST)
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छेड़खानी मामले में तीन को दो साल की जेल

घाटशिला : घाटशिला के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी संतोष आनंद प्रसाद की अदालत ने वर्ष 2010 में बहरागोड़ा में युवती से छेड़खानी के तीन आरोपियों को धारा 354 के तहत दो साल सश्रम कारावास, धारा 323 में छह माह और धारा 341 के तहत एक माह की सजा सुनायी. सभी सजा साथ-साथ चलेगी. आरोपियों में […]

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घाटशिला : घाटशिला के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी संतोष आनंद प्रसाद की अदालत ने वर्ष 2010 में बहरागोड़ा में युवती से छेड़खानी के तीन आरोपियों को धारा 354 के तहत दो साल सश्रम कारावास, धारा 323 में छह माह और धारा 341 के तहत एक माह की सजा सुनायी. सभी सजा साथ-साथ चलेगी. आरोपियों में काली दास हेंब्रम,

छोटराय हेंब्रम और सनातन हेंब्रम को दो साल की सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना राशि नहीं भरने पर दो माह की अतिरिक्त जेल काटनी पड़ेगी. मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता सपन नंदा थे. सहायक लोक अभियोजक डीजे बोस थे.
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