डीसी से प्रधानाध्यापक प्रोन्नति पर रोक की मांग

Published at :19 May 2016 5:45 AM (IST)
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डीसी से प्रधानाध्यापक प्रोन्नति पर रोक की मांग

घाटशिला : झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रधान सचिव आशीष मिश्रा ने बुधवार को पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त को आवेदन देकर अवैध ढंग से प्रधानाध्यापक (ग्रेड-7) पद पर दी जाने वाली प्रोन्नति पर रोक लगाने की मांग की है. आवेदन में कहा गया है कि समाचार पत्रों में छपे समाचार के मुताबिक जिला शिक्षा […]

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घाटशिला : झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रधान सचिव आशीष मिश्रा ने बुधवार को पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त को आवेदन देकर अवैध ढंग से प्रधानाध्यापक (ग्रेड-7) पद पर दी जाने वाली प्रोन्नति पर रोक लगाने की मांग की है.

आवेदन में कहा गया है कि समाचार पत्रों में छपे समाचार के मुताबिक जिला शिक्षा अधीक्षक पूर्वी सिंहभूम ने माननीय उच्च न्यायालय में दायर मामला के निष्पादन के पूर्व विज्ञान और स्नातक प्रशिक्षित पद पर आसीन कुछ शिक्षकों स्नात्तोकोत्तर योग्यता की अहर्ता रखते हैं. उनको प्रधानाध्यापक पद पर (ग्रेड-7) में प्रोन्नति देने का मामला प्रकाश में आया है. संबंधित शिक्षकों ने इंटर अप्रशिक्षित पद पर वर्ष 1983 में बहाल हुए थे और जून 1982 में प्रशिक्षण उर्त्तीर्णोंपरांत सीधे जुलाई 1982 में स्नातक विज्ञान प्रशिक्षित पद का वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं.
इसी प्रोन्नति के विरुद्ध विभाग में माननीय उच्च न्यायालय रांची में मामला दायर किया था. वर्ष 2009 में न्यायालय से प्रोन्नति को अवैध करार देते हुए अविलंब रद्द करने का आदेश दिया था. प्रदेश के अन्य जिलों में इस तरह की प्रोन्नति पूर्व में रद्द कर दी गयी है.
केवल इस जिले में माननीय उच्च न्यायालय के फैसले को पुर्न विचार करने के लिए पुन: मामला दायर किया गया है और मुकदमा लंबित है. वित्त विभाग के विशेष अंकेक्षक की टीम ने भी अधिकतर प्रोन्नति को अवैध करार दिया है और प्रोन्नति के बाद प्राप्त वेतनमान से भारी राशि वसूली करने का भी आदेश है.
लेकिन ऐसे लोगों ने अभी तक प्राप्त राशि वापस नहीं की है. बल्कि उसी वेतनमान का भुगतान प्राप्त कर रहे हैं. पुन: जिला शिक्षा अधीक्षक ने ऐसे शिक्षकों को प्रोन्नति देने का ऐलान करने पर जिला मर्माहत है. प्रधानाध्यापक पद पर दी जाने वाली प्रोन्नति पर डीसी से रोक लगाने और जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की गयी है.
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