घाटशिला: घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार
Updated at : 09 Jun 2017 4:33 AM (IST)
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घाटशिला : वर्ष 2014 में श्यामसुंदरपुर थानांतर्गत हरिनिया में घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म मामले में घाटशिला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत ने गुरुवार को आरोपी को दोषी करार दिया. वहीं सजा की बिंदु पर 14 जून को सुनवाई होगी. मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता दशरथ महतो […]
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घाटशिला : वर्ष 2014 में श्यामसुंदरपुर थानांतर्गत हरिनिया में घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म मामले में घाटशिला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत ने गुरुवार को आरोपी को दोषी करार दिया. वहीं सजा की बिंदु पर 14 जून को सुनवाई होगी. मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता दशरथ महतो हैं.
एपीपी संजय सिन्हा हैं. इस संबंध में पीड़िता के बयान पर हरिनिया के सत्तम दास के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था. प्राथमिकी के मुताबिक 20 जून 2014 की रात वह घर में सोयी थी. बिस्तर पर उसका छोटा पुत्र संजय दास भी था. अचानक नींद खुली, तो देखा कि सत्तम दास खड़ा है. उसने उसका मुंह दबा दिया. इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया. उसने हाथ में भुजाली लिया था. प्राथमिकी में कहा गया है कि उसका पति चालक है. वह गांव से वाहन रिजर्व कर पुरी गया था. पति 23 जून को पुरी से लौटा, तो उसे घटना की जानकारी दी. पति उसे लेकर थाना गया और प्राथमिकी दर्ज करायी.
सजा के बिंदु पर 14 जून को होगी सुनवाई
श्यामसुंदरपुर के हरिनिया में वर्ष 2014 की घटना
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