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सुबह आठ से रात 10 बजे तक भारी वाहनों की नो इंट्री

Updated at : 17 Mar 2025 7:18 PM (IST)
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सुबह आठ से रात 10  बजे तक भारी वाहनों की नो इंट्री

दुमका शहर में भारी मालवाहक वाहनों के परिचालन बड़े पैमाने पर होने के कारण सड़क हादसे की आशंका भी बनी रहती है. परेशानी को देखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी कौशल कुमार ने शहर में यातायात व्यवस्था बनाये रखने व आमजनों की सुरक्षा की दृष्टिकोण से दुमका शहर में प्रातः 08.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक भारी मालवाहक वाहनों की नो इंट्री लागू कर दी है.

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शहरी क्षेत्र में यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने एसडीओ ने जारी किया आदेश विजयपुर मोड़, पुसारो पुल के पास, फुलो-झानो चौक व रामपुर चौक पर स्लाइडिंग डिवाइडर व ड्रॉप गेट लगाने के निर्देश शहर से बाहर भी सभी मार्गों पर सड़क किनारे भारी वाहनों का ठहराव किसी भी स्थिति में रहेगा प्रतिबंधित संवाददाता, दुमका पिछले कुछ माह से झारखंड के अन्य जिलों के साथ-साथ पड़ोसी राज्यों से आने वाले भारी वाहनों का दुमका शहर में बड़े पैमाने पर प्रवेश किया जा रहा है, जिससे शहर के मुख्य चौक-चौराहों पर अक्सर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है. इस वजह से पैदल यात्रियों, छोटे वाहनों-यात्री बस को परिचालन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. सड़कों पर जाम की स्थिति होने से मार्ग पर यातायात बाधित रहती है. इतना ही नहीं दुमका शहर में भारी मालवाहक वाहनों के परिचालन बड़े पैमाने पर होने के कारण सड़क हादसे की आशंका भी बनी रहती है. परेशानी को देखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी कौशल कुमार ने शहर में यातायात व्यवस्था बनाये रखने व आमजनों की सुरक्षा की दृष्टिकोण से दुमका शहर में प्रातः 08.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक भारी मालवाहक वाहनों की नो इंट्री लागू कर दी है. उन्होंने मुफस्सिल थाना, दुमका नगर थाना, दुमका के दिग्घी ओपी को निर्देश दिया है कि निर्धारित समय पर दुमका शहर में भारी मालवाहक वाहनों का परिचालन बंद रखें. उपर्युक्त स्थलों यथा विजयपुर मोड़, पुसारो पुल के पास, फुलो-झानो चौक, रामपुर चौक एवं अन्य स्थलों पर स्लाइडिंग डिवाइडर अथवा ड्रॉप गेट लगाते हुए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल, चौकीदार, होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति करें. थाना प्रभारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि दुमका शहर से बाहर सभी मार्गों पर सड़क किनारे किसी भी परिस्थिति में भारी मालवाहक वाहनों का ठहराव न हो. यानी वे सड़क के किनारे भारी वाहनों के ठहराव को भी प्रतिबंधित रखेंगे. दुमका के अंचल अधिकारी व बीडीओ तथा दुमका नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को समय-समय पर भ्रमण कर दुमका शहर में भारी मालवाहक वाहनों की नाे इंट्री आदेश का अनुपालन कराना सुनिश्चित करायेंगे. श्री कुमार ने कहा है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. बताया कि यह नो इंट्री आदेश सिर्फ भारी मालवाहक वाहनों, हाइवा, बड़ी लौरी वाहनों इत्यादि के लिए लागू होगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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ANAND JASWAL

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