डीएलएसए ने पोक्सो एक्ट पर आयोजित की कार्यशाला

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डीएलएसए ने पोक्सो एक्ट पर आयोजित की कार्यशाला

कार्यक्रम में पॉक्सो एक्ट को लेकर विस्तार से चर्चा की गयी.

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दुमका कोर्ट. पीडीजे सह डीएलएसए दुमका के प्रभारी अध्यक्ष शत्रुंजय कुमार सिंह के सदन में पॉक्सो एक्ट के तहत डिस्ट्रिक्ट लेवल मल्टी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम में जिला जज प्रथम शत्रुंजय कुमार सिंह, जिला जज द्वितीय प्रकाश झा, जिला जज तृतीय राजेश सिन्हा, जिला जज चतुर्थ सुरेंद्र नाथ मिश्रा, डीएलएसए सचिव उत्तम सागर राणा तथा अन्य न्यायिक पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत उदघाटन किया. कार्यक्रम में पॉक्सो एक्ट यानि प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफन्स एक्ट को लेकर विस्तार से चर्चा की गयी. पॉक्सो अधिनियम को भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2012 मे अधिनियमित किया गया था, जिसके अंतर्गत बाल यौन शोषण, यौन उत्पीड़न एवं पॉनोग्राफी के विरुद्ध कार्रवाई के लिये कड़े प्रावधान किये गये हैं. इसके उल्लंघन से जेल के साथ जुर्माने का भी प्रावधान है. कार्यक्रम में पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए किस तरह केस को फ्रेम करना है, उसे बारीकी से बताया गया. साथ ही पीड़िता को मुआवजा दिलाने की दिशा में कार्रवाई करने की बात बतायी गयी. कार्यक्रम के अंत में पोक्सो एक्ट के संबंध में ओपन सेशन भी रखा गया, जिसके अंतर्गत पोक्सो एक्ट की कार्यप्रणाली तथा इसमें आने वाले बाधाओं के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया. कार्यक्रम में दुमका न्यायालय के सभी न्यायिक दंडाधिकारी के साथ बाल कल्याण समिति के अधिकारी, ग्राम ज्योति के सदस्य, संप्रेषण गृह के गृहपति अब्दुल गफ्फार, एलएडीसी सिकंदर मंडल, सरोज कुमार गोन, रोबिन कुमार थे. कार्यक्रम का समापन डीएलएसए सचिव उत्तम सागर राणा ने किया तथा मंच संचालन सहायक एलएडीसी अंकित कुमार सिंह ने किया.

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