अवैध डीजल कारोबार मामले में डीएसपी का बयान दर्ज

Published at :10 Jan 2017 5:19 AM (IST)
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अवैध डीजल कारोबार मामले में डीएसपी का बयान दर्ज

दुमका कोर्ट : अवैध डीजल कारोबार के मामले में डीएसपी पीतांबर सिंह खेरवार सोमवार को एसडीजेएम के न्यायालय में हाजीर होकर बयाय दर्ज कराया है. शिकारीपाड़ा थाना कांड संख्या 44/12 में अवैध डीजल का करोबार करने के मामले को लेकर 14 जून 2012 को थाना प्रभारी सत्येंद्र नारायण सिंह ने एकलव्य फ्यूल स्टेशन शिकारीपाड़ा के […]

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दुमका कोर्ट : अवैध डीजल कारोबार के मामले में डीएसपी पीतांबर सिंह खेरवार सोमवार को एसडीजेएम के न्यायालय में हाजीर होकर बयाय दर्ज कराया है. शिकारीपाड़ा थाना कांड संख्या 44/12 में अवैध डीजल का करोबार करने के मामले को लेकर 14 जून 2012 को थाना प्रभारी सत्येंद्र नारायण सिंह ने एकलव्य फ्यूल स्टेशन शिकारीपाड़ा के मालिक एवं मुंशी, डीजल टैंकर के चालक और उसके मालिक के विरुद्ध भादवि की धारा 414, 120 बी और पेट्रोलियम अधिनियम की धारा 23 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी.

टैंकर चालक और पेट्रोल पंप के मुंशी को घटना के दिन ही गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. आरोप लगाया गया था कि शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के नांगलभंगा, मकड़ापहाड़ी, सरसडंगाल क्षेत्र में अवैध रूप से टैंकर द्वारा चोरी का डीजल बेचने का काम चल रहा था. केस के अनुसंधानकर्ता एसआइ पासवान ने 10 गवाहों के बयान के साथ टेंकर चालक बाबन दत्ता, पुरनो दास, पेट्रोल पंप मालिक संजय सबेस्टियन मरांडी, टैंकर मालिक विनोद सिंह के विरुद्ध 15 सितंबर 2012 को आरोप पत्र दाखिल किया था. न्यायालय में चल रहे ट्रायल में अबतक चार गवाह का बयान दर्ज हुआ है. जिसमें से तीन गवाह होस्टाइल हो चुके हैं.

डीसी ने कहा : सुधर जायें, वरना सुधारे जायेंगे
इससे पूर्व डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने सड़क सुरक्षा हेतु जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर विदा किया गया. जो शहर के विभिन्न चौक चौराहों के साथ-साथ पूरे शहर में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने का काम करेगी. इस दौरान श्री सिन्हा ने कहा कि इस नये वर्ष में हमें प्रण लेने की जरूरत है कि बिना हेलमेट के दो पहिया वाहन नहीं चलायेंगे. उन्होंने कहा कि वक्त रहते नियम तोड़ने वाले सुधर जायें नही तो प्रशासन सुधारने का तरीका जानती है. उन्होंने कहा कि प्रषासन अब सख्ती से भी निपटने के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि बिना हेलमेट के ड्रायविंग करने वालों का लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिया जायेगा. उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अगर ड्रायविंग करते पकड़े गये तो उनके अभिभावक को उनके बच्चे के बदले सख्त से सख्त कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने कहा कि अब सुधरने का वक्त आ गया हेलमेट पहन कर ही ड्रायविंग करें अन्यथा पैदल सड़कों पर निकलें.
इन स्कूलों के छात्रों ने लिया जागरूकता अभियान में भाग
होलीचाइल्ड, संत तेरेसा, +2 राजकीय कन्या उच्च विद्यालय, सेक्रेट हर्ट, सिदो कान्हू हाई स्कूल, +2 नेशनल स्कूल, संत जोसेफ हाई स्कूल, द हेराल्ड, ग्रीन माउन्ट, +2 जिला स्कूल, रामकृष्ण आश्रम आदि विद्यालयों के छात्र-छात्राएं शामिल थे.
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