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सेंट्रल जेल से गैंगस्टर अनिल शर्मा ने ठेकेदार की हत्या की रची थी साजिश, ऐसे हुआ खुलासा

रेलवे में अपने सहयोगियों के विरुद्ध टेंडर डालने पर था आक्रोशितपटना से शूटरों को बुलाकर घटना को अंजाम देने की बनायी थी योजनादुमका : दुमका के सेंट्रल जेल में बंद कुख्यात अपराधी और सरगना अनिल शर्मा ने रेलवे में अपने सहयोगियों के विरुद्ध टेंडर डालने पर रांची के अरगोड़ा के संवेदक कमलेश सिंह की हत्या […]

रेलवे में अपने सहयोगियों के विरुद्ध टेंडर डालने पर था आक्रोशित
पटना से शूटरों को बुलाकर घटना को अंजाम देने की बनायी थी योजना
दुमका :
दुमका के सेंट्रल जेल में बंद कुख्यात अपराधी और सरगना अनिल शर्मा ने रेलवे में अपने सहयोगियों के विरुद्ध टेंडर डालने पर रांची के अरगोड़ा के संवेदक कमलेश सिंह की हत्या की साजिश रची थी. यहीं से वह फोन का इस्तेमाल कर अपने साथियों को पटना से शूटरों को बुलावा कर कमलेश सिंह की हत्या कराना चाहता था.
तकनीकी जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि कांड को अंजाम के लिए वह अपने अपने सहयोगी डब्लू सिंह उर्फ डबलू शर्मा से लगातार संपर्क में था. फोन पर वह कमलेश की हत्या के लिए शूटरों को पहचान कराने, घटना को अंजाम देने के तरीके बताता रहा था. खुलासे में यह भी बात सामने आयी है कि जेल में रहकर डबलू व अनिल ने 1 जून से 10 जुलाई तक करीब 60 बार बातचीत की थी.

अनिल भी जेल से इस मोबाइल का उपयोग करते हुए 1 जून से 7 जुलाई के बीच अपने बेटे टुटू से उसने 35 बार तथा पत्नी नीलम शर्मा से 35 बार बातचीत की थी.

23 जुलाई 2017 से दुमका जेल में है अनिल शर्मा

गैगस्टर अनिल शर्मा 23 जुलाई 2017 से ही दुमका जेल में बंद है. इससे पहले वह हजारीबाग जेल में था. दुमका सेंट्रल जेल में उसे सेल में रखा गया है. अप्रैल महीने में पिता की मौत के बाद उसे दो दिनों के पेरोल पर छोड़ा गया था. खबर है कि जून-जुलाई में जेल से रंगदारी मांगे जाने की ऐसी शिकायत के बाद प्रशासन की बड़ी टीम ने जेल में छापा भी मारा था, पर उस वक्त कुछ भी बरामद नहीं हुआ था. जेल के अंदर मोबाइल का पहुंचना जेल के अंदर प्रवेश करने वालों की जांच पर सवाल पैदा करता है.

अनिल व उसके सहयोगी डबलू सहित अन्य पर एफआइआर
पूरे मामले में अनुसंधान कर रहे अपराध अनुसंधान विभाग के इंस्पेक्टर महेश्वर प्रसाद रंजन ने दुमका के नगर थाना में गैंगस्टर अनिल शर्मा, उसके सहयोगी डबलू शर्मा सहित अन्य पर दुमका जेल में रहते हुए मोबाइल का उपयोग करने, सहयोगियों से संपर्क कर रंगदारी मंगवाने, टेंडर मैनेज करने तथा हत्या की साजिश रचने के आरोप में भादवि की धारा 385, 387, 506, 109, 468, 471 एवं 120 बी के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी है.

Prabhat Khabar Digital Desk
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