अवैध खदान से विस्फोटक जब्त, तीन गिरफ्तार

Updated at : 16 May 2018 5:11 AM (IST)
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अवैध खदान से विस्फोटक जब्त, तीन गिरफ्तार

सीओ व थाना प्रभारी ने मलूटी पंचायत के ललिताकुंडी गांव में की कार्रवाई पुलिस की पकड़ में नहीं आया अवैध खदान का संचालक लाल सोरेन 69 पीस जिलेटिन, एक बोरा अामोनियम नाइट्रेट हुआ बरामद एक ड्रील मशीन, एक पंपिंग सेट, मशीन व चार्जर भी हुआ जब्त सीओ के बयान पर चार नामजद के खिलाफ मामला […]

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सीओ व थाना प्रभारी ने मलूटी पंचायत के ललिताकुंडी गांव में की कार्रवाई

पुलिस की पकड़ में नहीं आया अवैध खदान का संचालक लाल सोरेन
69 पीस जिलेटिन, एक बोरा अामोनियम नाइट्रेट हुआ बरामद
एक ड्रील मशीन, एक पंपिंग सेट, मशीन व चार्जर भी हुआ जब्त
सीओ के बयान पर चार नामजद के खिलाफ मामला दर्ज
शिकारीपाड़ा : दुमका जिले के पत्थर औद्योगिक क्षेत्र शिकारीपाड़ा के मलुटी पंचायत के ललिताकुंडी गांव में लाल सोरेन उर्फ लाल मास्टर के अवैध पत्थर खदान से बड़े पैमाने पर विस्फोटक बरामद किये गये हैं. विस्फोटक रखने व उपयोग करने के लिए खदान कारोबारी के पास किसी तरह का वैध कागजात नहीं है और न ही अनुमति प्राप्त है. मंगलवार को सीओ अजफर हसनैन व पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी मनोज कुमार ठाकुर के संयुक्त नेतृत्व में उसके खदान में छापेमारी कर एक्सप्लोसिव तथा इसे उपयोग में लाने के लिए इस्तेमाल किये जानेवाले उपकरणों को बरामद किया. छापेमारी के दौरान अवैध पत्थर खदान से 69 पीस जिलेटिन, एक बोरा आमोनियम नाइट्रेट ,एक ड्रील मशीन, एक पंपिंग सेट, एक ब्लास्टिंग मशीन व एक चार्जिंग मशीन जब्त किया गया है.
अवैध पत्थर खदान में काम कर रहे मैनेजर ललिताकुंडी निवासी बेटका सोरेन, ड्रील मैन पाकुड़ के धनंजय दास व अॉपरेटर सनाउल शेख को गिरफ्तार किया गया है. सीओ ने अवैध खदान संचालक ललिताकुंडी के लाल सोरेन उर्फ लाल मास्टर के साथ इन तीनों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी है . थाना में उपरोक्त चारों नामजद आरोपित के विरुद्ध कांड संख्या 36/18 में भादवि की धारा 379 के अलावा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के 4/5 व लघु खनिज नियमावली 2007 के नियम 4/54 के तहत मामला दर्ज किया गया है. सीओ ने बताया कि अवैध पत्थर खदानों में छापेमारी आगे भी जारी रहेगी.
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