गैंगस्टर अखिलेश सिंह के घुटने का हुआ एक्स-रे

Updated at : 20 Dec 2017 3:54 AM (IST)
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गैंगस्टर अखिलेश सिंह के घुटने का हुआ एक्स-रे

रिम्स से पहुंची तीन सदस्यीय टीम ने की जांच जेल प्रशासन ने आइजी को भेजी रिपोर्ट दुमका : दुमका के सेंट्रल जेल में 29 नवंबर की मध्य रात्रि से बंद गैंगस्टर अखिलेश सिंह की मंगलवार को एक्स रे व अन्य जांच कराये जाने की खबर है. 17 दिसंबर को ही रांची रिम्स से तीन सदस्यीय […]

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रिम्स से पहुंची तीन सदस्यीय टीम ने की जांच

जेल प्रशासन ने आइजी को भेजी रिपोर्ट
दुमका : दुमका के सेंट्रल जेल में 29 नवंबर की मध्य रात्रि से बंद गैंगस्टर अखिलेश सिंह की मंगलवार को एक्स रे व अन्य जांच कराये जाने की खबर है. 17 दिसंबर को ही रांची रिम्स से तीन सदस्यीय मेडिकल बोर्ड दुमका सेंट्रल जेल पहुंची थी. अखिलेश के स्वास्थ्य की जांच की थी. सूत्र बताते हैं कि उसी मेडिकल बोर्ड ने अखिलेश के घुटने का एक्सरे व एमआरआइ आदि कराने की आवश्यकता बतायी थी. उल्लेखनीय है कि इससे पहले दुमका से भी तीन सदस्यीय मेडिकल बोर्ड ने स्वास्थ्य जांच की थी. जानकारी मिली थी कि अखिलेश ने गुहार लगायी थी कि दुमका सेंट्रल जेल में उनके पैर की तकलीफ बढ़ गयी है. इलाज नहीं हो पा रहा है.
ऐसे में पहले स्थानीय स्तर पर, फिर जिला प्रशासन की रिपोर्ट पर रिम्स के तीन सदस्यीय मेडिकल बोर्ड ने दुमका पहुंचकर उसकी जांच की थी. मंगलवार को जेल में उसके दोनों पैर का एक्सरे कराया गया. जेल प्रशासन के द्वारा आइजी को रिपोर्ट भी भेज दी है. अब रिपोर्ट के आधार पर तय होगा कि उसे रांची रिम्स में भर्ती कराना है या नहीं. गोली लगने से अखिलेश के पैर में जख्म हैं, जो अभी पूरी तरह से भरे नहीं हैं. दुमका सेंट्रल जेल आने के एक सप्ताह बाद उसने इलाज की सुविधा नहीं होने के कारण जेल प्रशासन के माध्यम से रिम्स भेजे जाने का अनुरोध किया था. मंगलवार को सहायक जेलर ने इसके लिए अस्पताल प्रबंधन से मिलकर एक एक्सरे कर्मी के जरिये उसके पैर का एक्सरे कराया. एक्सरे रिपोर्ट को जेल आइजी के पास भेजे जाने की कवायद हो रही है.
एक्स-रे व एमआरआइ रिपोर्ट पेश करने का निर्देश
रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में मंगलवार को क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए सरकार के स्वास्थ्य विभाग को दुमका जेल में बंद प्रार्थी अखिलेश सिंह के स्वास्थ्य की जांच करने का निर्देश दिया. एक्स-रे व एमआरआइ कराने व उसकी रिपोर्ट अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया. अदालत की अगली सुनवाई अब दो जनवरी को होगी. इससे पूर्व राज्य सरकार की अोर से अधिवक्ता राजीव रंजन मिश्रा ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अखिलेश सिंह ने क्रिमिनल याचिका दायर कर सेंट्रल जेल दुमका से दूसरे जेल में स्थानांतरित करने की मांग की है. याचिका में कहा गया है कि 29 नवंबर को सेंट्रल जेल घाघीडीह जमशेदपुर से प्रार्थी को सेंट्रल जेल दुमका स्थानांतरित किया गया था. उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है. दुमका जेल में इलाज की व्यवस्था नहीं है. उसे किसी दूसरे जेल में स्थानांतरित किया जाये. दुमका के सिविल सर्जन ने भी अखिलेश सिंह को बेहतर इलाज के लिए रिम्स, रांची रेफर किया था. सिविल सर्जन ने कहा था कि इलाज की व्यवस्था दुमका में नहीं है. रिपोर्ट के बाद वहां के उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिख कर मेडिकल बोर्ड बना कर अखिलेश सिंह की स्वास्थ्य जांच कराने का आग्रह किया था.
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