15,700 रुपये हर्जाना देने का दिया आदेश
Updated at : 15 Dec 2017 4:56 AM (IST)
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वारंटी अवधि में सर्विस नहीं देने का मामला उपभोक्ता फोरम ने सुनाया फैसला दुमका कोर्ट : जिला उपभोक्ता फोरम ने बैटरी विक्रेता को 15700 रुपये हर्जाना के रूप में बैटरी की कीमत चुकाने का आदेश दिया है. जिला उपभोक्ता फोरम में वादी रेणु देवी ने वाद दायर किया था. बताया कि उन्होंने एक्साइड बैटरी साईं […]
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वारंटी अवधि में सर्विस नहीं देने का मामला
उपभोक्ता फोरम ने सुनाया फैसला
दुमका कोर्ट : जिला उपभोक्ता फोरम ने बैटरी विक्रेता को 15700 रुपये हर्जाना के रूप में बैटरी की कीमत चुकाने का आदेश दिया है. जिला उपभोक्ता फोरम में वादी रेणु देवी ने वाद दायर किया था. बताया कि उन्होंने एक्साइड बैटरी साईं इंटरप्राइजेज से 18 फरवरी 2012 को बैटरी खरीदी थी. सही बैकअप नहीं दे रहा था. इसकी सूचना दुकानदार को उसने दी. मरम्मत के लिए 8 दिसंबर 2014 को बैटरी उनके द्वारा दे दिया गया, किंतु बैटरी में कोई सुधार नहीं हुआ. इसके बाद वादी ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत की. इसमें दुकानदार व कंपनी के मैनेजर को परिवादी बनाया था. केवल दुकानदार ही फोरम में उपस्थित हुए.
उनका कहना था कि वादी ने ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है. पर फोरम ने दाखिल कागजात में 48 महीने की गारंटी उस बैटरी पर थी, उसे पेश किया था. उसके बाद भी दुकानदार औऱ एक्साइड कंपनी ने कोई ध्यान नहीं दिया. इसे फोरम ने सेवा में त्रुटि का मामला मानते हुए विपक्षी को 12200 रुपये बैटरी का मूल्य, क्षतिपूर्ति के रुप में 2000 रुपये, वाद खर्च के रूप में 1500 रुपये अर्थात कुल 15,700 का आदेश दिया. इस पर विक्रेता की ओर से उक्त राशि का चेक फोरम में जमा किया गया.
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