अदालत से :
झरिया विधायक के कार्यालय में गोलीबारी करने का है आरोपी
विधि प्रतिनिधि, धनबाद
झरिया विधायक रागिनी सिंह के कतरास मोड़ स्थित कार्यालय में 10 जनवरी को गोलीबारी करने के मामले में आरोपी नवीन कुमार सिंह उर्फ रतीश सिंह को निचली अदालत से भी राहत नहीं मिली है. शशि सिंह के साला आरोपी नवीन ने अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया. उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. इससे पूर्व आरोपी को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली थी. नवीन कुमार सिंह के अधिवक्ता जितेंद्र शंकर सिंह ने अदालत से अग्रिम जमानत की अर्जी वापस ले ली थी. नवीन कुमार सिंह की अग्रिम जमानत इससे पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय की अदालत से खारिज किया गया था. निचली अदालत के आदेश के खिलाफ आरोपी नवीन कुमार सिंह झारखंड हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी. जमानत अर्जी का विरोध रागिनी सिंह की ओर से वरीय अधिवक्ता आर एस मजूमदार एवं रोहन मजूमदार ने किया था. बताते चलें कि रागिनी सिंह के कार्यालय में गोलीबारी की घटना के बाद रागिनी सिंह द्वारा झरिया थाना में शशि सिंह, नवीन कुमार सिंह, एकलव्य सिंह व हर्ष सिंह के खिलाफ लिखित आवेदन दिया था.
आचार संहिता उल्लंघन में सांसद ढुलू महतो नहीं हुए हाजिर :
2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले की सुनवाई एमपी एमएलए न्यायालय के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अर्पिता नारायण की अदालत में हुई. इस दौरान सांसद ढुलू महतो हाजिर नहीं थे. उनकी ओर से उनके अधिवक्ता नीरज कुमार बिशियार व एन के सविता ने पैरवी की. अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 20 सितंबर 2025 निर्धारित कर दी.रंगदारी मामले में ढुलू महतो के डिस्चार्ज पिटीशन पर सुनवाई :
राजगंज के एक फैक्ट्री संचालक से रंगदारी मांगने के मामले में सांसद ढुलू महतो की ओर से दायर डिस्चार्ज पिटीशन पर सुनवाई मंगलवार को अदालत में हुई. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता नीरज कुमार बिशियार ने बहस की. अदालत ने सुनवाई के लिए अगली तिथि 20 सितंबर 2025 मुकर्रर कर दी.माइनिंग सरदार की परीक्षा में फर्जीवाड़ा मामले सुनवाई :
डीजीएमएस माइनिंग सरदार की परीक्षा में हुए फर्जीवाड़ा मामले की सुनवाई मंगलवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश विजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत में हुई. अदालत में आरोपी अर्जुन कुमार, सहदेव प्रसाद, विनोद कुमार मंडल, प्रयाग प्रसाद हाजिर थे. अन्य आरोपी तपनकांती मंडल, मेघलाल मंडल,अमित कुमार गैर हाजिर थे. उनकी ओर से उनके अधिवक्ता ने प्रतिनिधित्व आवेदन दायर किया. अदालत में दो आरोपियों को पुलिस पेपर की आपूर्ति नहीं हो सकी. अदालत ने आरोपियों को पुलिस पेपर की आपूर्ति के लिए अगली तारीख नौ अक्टूबर निर्धारित कर दी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

