धनबाद परिवहन विभाग का बड़ा फैसला: 255 वाहन मालिकों को 15 दिनों का अल्टीमेटम, नहीं चुकाया टैक्स तो होगी कुर्की-जब्ती

Updated:
विज्ञापन

255 वाहन मालिकों को 15 दिनों का अल्टीमेटम (AI Image)

WhatsApp चैनल से जुड़ेंगूगल पर प्रभात खबर चुनें

धनबाद परिवहन विभाग ने 255 मालवाहक वाहनों के टैक्स बकाया को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं. मालिकों को 15 दिनों के भीतर राशि जमा करनी होगी, वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

विज्ञापन

धनबाद. जिला परिवहन कार्यालय, धनबाद में निबंधित 255 मालवाहक वाहनों से टैक्स और एकमुश्त कर की वसूली नहीं होने के मामले में अंकेक्षण दल ने आपत्ति जतायी है. वर्ष 2023-24 से संबंधित अंकेक्षण पारा-3 में सामने आये इस मामले को लेकर परिवहन विभाग ने संबंधित वाहन मालिकों को दोबारा सूचना जारी की है. विभाग ने सूची में शामिल वाहन मालिकों को 15 दिनों के भीतर अंकेक्षण आपत्ति से संबंधित बकाया राशि जमा करने का निर्देश दिया है. निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं करने पर संबंधित वाहन मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी.

विज्ञापन

ये भी पढ़ें: धनबाद के 3.44 लाख असंगठित श्रमिकों के लिए राज्य सरकार की बड़ी योजना, पंचायत स्तर पर लगेंगे निबंधन शिविर

जिला परिवहन पदाधिकारी कार्यालय की ओर से 255 मालवाहक वाहनों की सूची जारी की गयी है. इसमें विभिन्न श्रेणियों के मालवाहक वाहनों के पंजीकरण नंबर शामिल हैं. संबंधित वाहन मालिकों से अपने वाहन से जुड़ी अंकेक्षण आपत्ति की राशि की जानकारी प्राप्त कर निर्धारित अवधि में भुगतान करने को कहा गया है.

15 दिनों में राशि जमा करने का निर्देश

परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि सूची के प्रकाशन की तारीख से 15 दिनों के अंदर अंकेक्षण दल द्वारा आपत्ति की गयी राशि जिला परिवहन कार्यालय, धनबाद में जमा करनी होगी. विभाग की ओर से वाहन मालिकों को बकाया राशि का भुगतान कर मामले का निपटारा कराने का निर्देश दिया गया है.

भुगतान नहीं हुआ तो दायर होगा नीलाम पत्र वाद

निर्धारित समय सीमा में राशि जमा नहीं करने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ नीलाम पत्र वाद दायर करने की चेतावनी दी गयी है. विभाग के अनुसार इसके बाद संबंधित अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत बकाया राशि की वसूली के लिए कार्रवाई की जा सकती है. इसमें गिरफ्तारी और कुर्की-जब्ती जैसी कार्रवाई का भी प्रावधान लागू होने की स्थिति में इस्तेमाल किया जा सकता है.

टैक्स और कागजात की स्थिति जांचने की अपील

परिवहन विभाग ने संबंधित वाहन मालिकों से अपने वाहनों के टैक्स भुगतान और अन्य जरूरी कागजात की स्थिति की जांच कराने की अपील की है. विभाग ने कहा है कि यदि किसी वाहन पर अंकेक्षण आपत्ति के तहत राशि बकाया है, तो निर्धारित अवधि के भीतर उसका भुगतान किया जाये.

अंकेक्षण में सामने आयी आपत्तियों का निपटारा करने के साथ सरकारी राजस्व की वसूली सुनिश्चित करना विभाग की कार्रवाई का प्रमुख उद्देश्य बताया गया है. 255 वाहनों की सूची जारी होने के बाद संबंधित वाहन मालिकों के लिए अब निर्धारित 15 दिनों की अवधि में बकाया राशि जमा करना जरूरी होगा.

ये भी पढ़ें: बलियापुर के आमटाल पंचायत के लोगों का इंतजार खत्म, 99.76 लाख की सड़क योजना से सुधरेगा आवागमन

आपके शहर में

विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola