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धनबाद, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के लिए नामांकन 29 से

Updated at : 25 Apr 2024 8:10 PM (IST)
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धनबाद, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के लिए नामांकन 29 से

सोमवार को अधिसूचना जारी होने के साथ शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया

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विशेष संवाददाता, धनबाद,

लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए 25 मई को होने वाले मतदान के लिए धनबाद व गिरिडीह संसदीय क्षेत्र के लिए नामांकन 29 अप्रैल से शुरू होगा. सोमवार को ही इसकी अधिसूचना जारी होगी. उसी दिन से नामांकन पत्र की बिक्री शुरू होगी. साथ ही नामांकन भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो जायेगी.

निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में बिकेगा फॉर्म :

नामांकन पत्रों की बिक्री निर्वाची पदाधिकारी (डीसी कार्यालय) के चेंबर में होगी. यहां पर मतदाता सूची भी रहेगी. धनबाद में यह काम नये समाहरणालय भवन बरवाअड्डा में होगा. यहां उपायुक्त के अलावा सहायक निर्वाची पदाधिकारी के रूप में अपर समाहर्ता (एसी) रहेंगे. नामांकन की प्रक्रिया 29 अप्रैल से छह मई तक चलेगी. सात मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी. आठ व नौ मई को नाम वापस लिये जा सकते हैं. नौ मई को अपराह्न तीन बजे के बाद प्रत्याशियों के बीच चुनाव चिह्न का आवंटन होगा.

क्या-क्या कागजात ले जाना होगा प्रत्याशी को :

नामांकन पत्र दाखिल करने जाने वाले प्रत्याशियों को अपने साथ पूरी तरह भरा हुआ नामांकन पत्र का सेट लेकर जाना होगा. एक प्रत्याशी एक से चार सेटों तक में नामांकन दाखिल कर सकते हैं. नामांकन पत्र के साथ सुरक्षित जमा राशि के रूप में सामान्य जाति के प्रत्याशियों को 25 हजार रुपया जमा करना होगा. जबकि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 12,500 रुपये देना होगा. महिला, ओबीसी वर्ग के प्रत्याशियों को 25 हजार रुपये ही सुरक्षित राशि जमा करनी होगी. साथ ही राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दलों के प्रत्याशियों को अपने हर सेट में एक प्रस्तावक का नाम देना होगा. प्रस्तावक उस संसदीय क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए. मतदाता पहचान पत्र की प्रति व इपिक नंबर भी देना होगा. जबकि निर्दलीय या बिना मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रत्याशी को 10 प्रस्तावक का नाम देना होगा. प्रस्तावक बाहर रहेंगे. जरूरत पड़ने पर उन्हें अंदर बुलाया जा सकता है.

बाहर के प्रत्याशी को देना होगा मतदाता होने का सर्टिफिकेट : अगर प्रत्याशी संबंधित संसदीय क्षेत्र का मतदाता नहीं है, तो उन्हें अपने क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी के यहां से मतदाता होने का सर्टिफिकेट देना होगा. अगर कोई प्रत्याशी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के है, तो उन्हें जाति प्रमाणपत्र भी देना होगा. नहीं तो पूरी सुरक्षित जमा राशि देनी होगी. चुनाव जीतने व जमानत बचाने वाले प्रत्याशियों की जमानत राशि वापस कर दी जाती है.

मुख्य प्रवेश द्वार पर रहेगा ड्राॅप गेट :

समाहरणालय के मुख्य प्रवेश द्वार के समीप ड्रॉप गेट होगा. कोई भी प्रत्याशी इसी ड्रॉप गेट तक वाहन से आ सकते हैं. यहां से पैदल ही अंदर जाना होगा. निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष में प्रत्याशी के अलावा चार अन्य ही अंदर जा सकेंगे. यह प्रत्याशी पर निर्भर करता है किसे अंदर ले जायें.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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