अब इमरजेंसी ट्रेन टिकट के भी नियम बदले, इस दिन स्वीकार नहीं होगा आवेदन, ये है लेटेस्ट अपडेट

Indian Railways
Emergency Train Ticket Rule: रेल मंत्रालय ने आपातकालीन कोटा (इक्यू) के नियमों में भी बदलाव किया है. अब आपातकालीन ट्रेन टिकट के लिए एक दिन पहले आवेदन करना होगा. ट्रेन रवाना होने वाले दिन किये गये किसी भी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जायेगा. संडे और छुट्टियों पर कार्यदिवस के नियम लागू होंगे.
Emergency Train Ticket Rule: धनबाद-रेल मंत्रालय ने चार्ट तैयार करने और तत्काल टिकट बुकिंग की प्रक्रिया में बदलाव के बाद अब आपातकालीन कोटा (इक्यू) के नियमों में भी बड़ा बदलाव किया है. रेल मंत्रालय की ओर से जारी नये सर्कुलर के अनुसार यात्रियों को अब ट्रेन प्रस्थान से कम से कम एक दिन पहले इक्यू टिकट के लिए आवेदन करना होगा. रात 12 बजे से दोपहर एक बजे के बीच रवाना होने वाली ट्रेनों के लिए आवेदन एक दिन पहले दोपहर 12 बजे तक, जबकि दोपहर दो बजे से रात 12 बजे के बीच चलने वाली ट्रेनों के लिए एक दिन पहले शाम चार बजे तक ईक्यू सेल में आवेदन पहुंचना अनिवार्य होगा. ट्रेन रवाना होने वाले दिन किये गये किसी भी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जायेगा.
संडे और छुट्टियों पर लागू होंगे कार्यदिवस के नियम
सर्कुलर में यह भी स्पष्ट किया गया है कि रविवार या सार्वजनिक अवकाश के दिन चलने वाली ट्रेनों के लिए आपातकालीन कोटा का आवेदन भी पिछले कार्य दिवस के कार्यालय समय में ही स्वीकार्य होगा. यह बदलाव रेलवे द्वारा हाल ही में लिए गए उस निर्णय के तहत लागू किया गया है, जिसमें ट्रेनों के आरक्षण चार्ट को अब प्रस्थान से आठ घंटे पहले तैयार करने का नियम लागू किया गया है. सुबह पांच बजे से दोपहर दो बजे तक रवाना होने वाली ट्रेनों का चार्ट एक दिन पहले रात नौ बजे तक तैयार कर लिया जायेगा, जबकि अन्य ट्रेनों के लिए चार्ट ट्रेन प्रस्थान से आठ घंटे पूर्व ही तैयार होगा.
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लेखक के बारे में
By Guru Swarup Mishra
मैं गुरुस्वरूप मिश्रा. फिलवक्त डिजिटल मीडिया में कार्यरत. वर्ष 2008 से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पत्रकारिता की शुरुआत. आकाशवाणी रांची में आकस्मिक समाचार वाचक रहा. प्रिंट मीडिया (हिन्दुस्तान और पंचायतनामा) में फील्ड रिपोर्टिंग की. दैनिक भास्कर के लिए फ्रीलांसिंग. पत्रकारिता में डेढ़ दशक से अधिक का अनुभव. रांची विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में एमए. 2020 और 2022 में लाडली मीडिया अवार्ड.
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