अदालत से
विधि प्रतिनिधि, धनबाद
घूमने के बहाने तोपचांची ले जाकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में गुरुवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश कमलेश कुमार शुक्ला की अदालत ने अपना फैसला सुनाया. अदालत ने हजारीबाग मझगवां निवासी सोनू चंद्र पांडेय को दोषी करार दिया है. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 17 सितंबर की तारीख निर्धारित की है. अभियोजन का संचालन अपर लोक अभियोजक समित प्रकाश ने किया.
क्या है मामला :
प्राथमिकी पीड़िता के पिता की शिकायत पर तोपचांची थाने में सात दिसंबर 2023 को दर्ज की गयी थी. प्राथमिकी के मुताबिक सोनू ने पीड़िता से फेसबुक के माध्यम से दोस्ती की थी, फिर उसका मोबाइल नंबर लेकर उससे बातचीत करने लगा. आरोप था कि आठ नवंबर 2021 को सोनू ने पीड़िता को घूमने के बहाने बुलाया और तोपचांची झील ले गया. जहां झाड़ी में उसके साथ दुष्कर्म किया और उसका वीडियो बना लिया. आरोप था कि सोनू ने पीड़िता को धमकी दी थी कि यदि इस विषय में किसी को बताया, तो वीडियो वायरल कर देगा. प्राथमिकी में आरोप था कि उपरोक्त घटना के बाद सोनू बराबर पीड़िता को ब्लैकमेल करने लगा और उसके साथ संबंध बनाने लगा. फरवरी 2023 में पीड़िता गर्भवती हो गयी, जब गर्भवती होने की सूचना आरोपी को दी गयी, तो उसने शादी का आश्वासन दिया. परंतु उसने पीड़िता का गर्भपात करने के लिए उस पर दबाव देने लगा. आरोप था कि 21 जुलाई 2023 को अभियुक्त ने पीड़िता को धक्का देकर गिरा दिया था, इस कारण वह काफी जख्मी हो गयी थी. अस्पताल में उसे भर्ती करना पड़ा था. अनुसंधान के बाद पुलिस ने सोनू के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र दायर किया था. अदालत ने आरोपी के खिलाफ आरोप गठित कर केस का विचारण शुरू किया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

