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सुरेश सिंह के भतीजे की जमानत अर्जी खारिज

धनबाद : राजबाड़ी रोड झरिया निवासी राहुल कुमार सिंह के घर में घुस कर उसकी पत्नी के साथ छेड़खानी व रंगदारी मांगे जाने के मामले में आरोपित जेल में बंद कोल कारोबारी स्व सुरेश सिंह के भतीजे अमित सिंह (धैया) की ओर से दायर जमानत अर्जी सोमवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश अठारह गुलाम […]

धनबाद : राजबाड़ी रोड झरिया निवासी राहुल कुमार सिंह के घर में घुस कर उसकी पत्नी के साथ छेड़खानी व रंगदारी मांगे जाने के मामले में आरोपित जेल में बंद कोल कारोबारी स्व सुरेश सिंह के भतीजे अमित सिंह (धैया) की ओर से दायर जमानत अर्जी सोमवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश अठारह गुलाम हैदर की अदालत ने खारिज कर दी. अदालत में उभय पक्षों ने अपना पक्ष जोरदार ढंग से रखा.

बचाव पक्ष से अधिवक्ता ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह जबकि अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक पावेल कोनगाड़ी व सूचक सीमा कुमारी के निजी अधिवक्ता जावेद ने बहस की. आरोपी एक नवंबर से जेल में है. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव रंजन की अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी को चार नवंबर 16 को खारिज कर दिया था.

विदित हो कि पीड़िता सीमा कुमारी की शिकायत पर वरीय पुलिस अधीक्षक मनोज रतन चोथे के आदेश पर झरिया इंस्पेक्टर मुन्ना प्रसाद गुप्ता के नेतृत्व में पुलिस ने राजबाड़ी रोड झरिया स्थित राहुल के घर से अमित सिंह को गिरफ्तार किया. जबकि शेष लोग भागने में सफल रहे. पुलिस ने 31 अक्तूबर की रात को छोपेमारी की थी. बाद में सीमा के आवेदन पर झरिया थाना में केस दर्ज किया गया.

राजस्व कर्मी की जमानत पर अभियोजन की बहस आज : दाखिल-खारिज के एवज में रिश्वत लेने के मामले में आरोपित जेल में बंद धनबाद अंचल के राजस्व कर्मचारी संतोष कुमार मिश्रा की ओर से दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई सोमवार को निगरानी के विशेष अपर जिला व सत्र न्यायाधीश नवम संजय कुमार सिंह की अदालत में हुई. अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शहनवाज ने बहस की. अदालत ने अभियोजन की बहस के लिए 22 नवंबर की तिथि मुकर्रर की. अभियोजन की ओर से निगरानी के विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने केस डायरी अवलोकन के लिए अदालत से समय की मांग की.
गलत केस करने पर लगाया जुर्माना : उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष नित्यानंद सिंह, सदस्य द्वय नरेश प्रसाद सिंह व पुष्पा सिंह की तीन सदस्यीय पीठ ने सोमवार को संयुक्त रूप से एक आदेश पारित कर गलत ढंग से बगैर तथ्य के वाद दाखिल करे वाली परिवादिनी बरमसिया निवासी शारदा देवी को सात हजार रुपये जुर्माना लगाया.
फोरम ने परिवादिनी को निर्देश दिया कि वे साठ दिनों के अंदर विपक्षी सहायक विद्युत अभियंता सप्लाइ सब डिविजन हीरापुर धनबाद को सात हजार रुपये का भुगतान करें. फोरम ने परिवादिनी द्वारा दायर वाद को भी खारिज कर दिया. परिवादिनी ने 21 फरवरी 15 को आवेदन देकर विद्युत कनेक्शन करने का आग्रह किया था. बाद में पता चला कि परिवादिनी को कोई अलग से मकान ही नहीं है.
घूसखोरी में बैंक मोड़ थाना के मुंशी की जमानत खारिज
एसीबी की टीम द्वारा रिश्वत लेते पकड़े गये बैंक मोड़ थाना के मुंशी जेल में बंद भीम सिंह की ओर से दायर नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई सोमवार को एसीबी के विशेष न्यायाधीश एसके सिंह की अदालत में हुई. अदालत में बचाव पक्ष से अधविक्ता शहनवाज ने बहस की. जबकि अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजक अनिल सिंह ने जमानत का जोरदार विरोध किया. अदालत ने उभय पक्षों की दलील सुनने के बाद जमानत अर्जी को खारिज कर दिया. आरोपी मुंशी 22 अक्तूबर से जेल में है. विदित हो कि परमेश्वर साव का बालू लदा ट्रक बैंक मोड़ में किसी पोल से टकरा गया था, जिससे बिजली का तार टूट गया था. बाद में आरोपी मुंशी को टाइगर फोर्स के जवान ने सूचना दी. तब मुंशी ने बालू ट्रक मालिक से मोटी रकम की मांग की. बाद में मामला दो हजार रुपये में तय हो गया. साव ने इसकी शिकायत एसीबी कार्यालय में की. एसीबी की टीम ने 21 अक्तूबर 16 को आरोपी मुंशी भीम सिंह को परमेश्वर साव से दो हजार रुपये रिश्वत लेते थाने के समीप दुकान से धर दबोचा. यह मामला एसीबी केस नंबर 12/16 से संबंधित है.

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