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राजगंज के पूर्व थानेदार समेत तीन पर सीपी केस

धनबाद : सहायक अवर निरीक्षक उदय शंकर सिंह की विधवा गायत्री देवी ने मंगलवार को न्यायिक दंडाधिकारी विनोद कुमार की अदालत में राजगंज थाना के निवर्तमान थाना प्रभारी संतोष रजक, उनके भाई भोला रजक व ड्राइवर सुबीर मुखर्जी के खिलाफ शिकायतवाद -2701/15 दर्ज कराया. शिकायतकर्ता की ओर से पैरवी अधिवक्ता डीके पाठक व निमाई कुम्हार […]

धनबाद : सहायक अवर निरीक्षक उदय शंकर सिंह की विधवा गायत्री देवी ने मंगलवार को न्यायिक दंडाधिकारी विनोद कुमार की अदालत में राजगंज थाना के निवर्तमान थाना प्रभारी संतोष रजक, उनके भाई भोला रजक व ड्राइवर सुबीर मुखर्जी के खिलाफ शिकायतवाद -2701/15 दर्ज कराया.

शिकायतकर्ता की ओर से पैरवी अधिवक्ता डीके पाठक व निमाई कुम्हार ने की. गायत्री ने अपने शिकायतवाद में कहा है कि 19 अगस्त 15 को उनके पति सहायक अवर निरीक्षक उदय शंकर सिंह राजगंज थाना में ओडी ड्यूटी पर थे. तभी राजगंज के पूर्व थानेदार संतोष रजक, उनके भाई भोला रजक व ड्राइवर सुबीर मुखर्जी ने एकमत होकर किसी मुद्दे को लेकर उनके साथ मारपीट की. वह जमीन पर गिर गये, जिससे उनके सिर में काफी चोट लगी. उनको अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गयी. घटना के बाद राजगंज थाना में कांड संख्या 40/15 व 51/15 दर्ज कराया गया. शिकायत कर्ता ने तीनों आरोपियों पर अपने पति की हत्या करने का आरोप लगाया है.

डिप्टी मेयर की अग्रिम जमानत पर फैसला आज
डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह की ओर से दायर अग्रिम जमानत अर्जी पर मंगलवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय पीके सिन्हा की अदालत में सुनवाई हुई. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक ओम प्रकाश तिवारी ने केस डायरी अदालत में प्रस्तुत की. बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता समर श्रीवास्तव ने बहस की. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री तिवारी ने जमानत का जोरदार विरोध किया. अदालत ने उभय पक्षों की बहस सुनने के बाद आदेश की तिथि 23 सितंबर 15 मुकर्रर की. डिप्टी मेयर की ओर से अग्रिम जमानत अर्जी अदालत में 2 सितंबर 15 को दायर की गयी थी. अदालत ने केस डायरी नहीं आने के कारण उनकी गिरफ्तारी पर 21 सितंबर 15 तक रोक लगा दी थी.
क्या है मामला : 22 अगस्त 15 को धनबाद पुलिस ने आरा में सिपाही पर गोली चलाने के मामले में आरोपित देवेंद्र सिंह को धैया से गिरफ्तार कर धनबाद थाना लाकर हाजत में बंद कर दिया. थोड़ी देर में डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह अपने समर्थकों के साथ थाना पहुंचे और हाजत में बंद देवेंद्र के साथ गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी. पांच दिन बाद धनबाद थाना के तत्कालीन पुलिस निरीक्षक सह थानेदार अशोक कुमार सिंह ने एकलव्य सिंह के खिलाफ धनबाद थाना कांड संख्या -857/15 दर्ज कराया. इस मामले में सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का भी आरोप है.
श्यामली हत्याकांड में एक दोषी करार, सजा 28 को
अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ग्यारह सचींद्र कुमार पांडेय की अदालत ने मंगलवार को श्यामली की हत्या व शव छुपाने के मामले में खोखरा पहाड़ी कालूबथान निवासी श्रीपति गोप को भादवि की धारा 302, 201 में दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. अदालत ने सजा बिंदु पर सुनवाई की अगली तिथि 28 सितंबर 15 को निर्धारित की.
क्या है मामला : बलियापुर कारीटांड़ निवासी श्यामली देवी आसनसोल रेलवे में अपने पति के स्थान पर नौकरी करती थी. वहीं श्रीपति गोप भी नौकरी करता था. दोनों प्रति दिन एक साथ ड्यूटी जाया करते थे. अचानक श्यामली घर से गायब हो गयी. तीन जनवरी 07 को उसके गायब होने का सनहा थाना में दर्ज कराया गया. 15 जनवरी 07 को उसका सिरविहिन शव पलासिया जंगल से बरामद हुआ. मृतका की पहचान उसके हाथ के बाला से की गयी. घटना के बाद मृतका के पुत्र रामपदो मल्लिक ने निरसा थाना में कांड संख्या 11/07 दर्ज कराया. अभियोजन की ओर से एपीपी ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह ने नौ गवाहों का परीक्षण कराया.

Prabhat Khabar Digital Desk
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