नाबालिग छात्रा से अश्लील हरकत में शिक्षक दोषी करार, सजा आज

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 23 Jul 2019 2:30 AM

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खबरें अदालत की धनबाद : निरसा थाना क्षेत्र की एक नाबालिग छात्रा के साथ अश्लील हरकत के मामले में सोमवार को जिला व सत्र न्यायाधीश राजकमल मिश्रा की अदालत ने उसके शिक्षक गोपालपुर (निरसा) निवासी मधु बनर्जी को भादवि की धारा 354 (बी)/342 में दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. फैसला […]

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धनबाद : निरसा थाना क्षेत्र की एक नाबालिग छात्रा के साथ अश्लील हरकत के मामले में सोमवार को जिला व सत्र न्यायाधीश राजकमल मिश्रा की अदालत ने उसके शिक्षक गोपालपुर (निरसा) निवासी मधु बनर्जी को भादवि की धारा 354 (बी)/342 में दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. फैसला सुनाये जाने के वक्त अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह भी मौजूद थे.

अदालत सजा 23 जुलाई 19 को सुनायेगी. ज्ञात हो कि 18 मई 17 को 9:00 बजे दिन में छठी वर्ग की एक नाबालिग छात्रा अपनी सहेली के साथ तालाब में नहाने गयी थी तभी उसको टयूशन पढ़ानेवाले शिक्षक मधु बनर्जी वहां गया और उसकी सहेली को डांट कर भगा दिया और नाबालिग छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने लगा. उसे बहला फुसला कर अपने घर ले गया.

वहां भी उसके साथ छेड़छाड़ की. घटना की जानकारी मिलते ही पीड़िता की मां ने निरसा थाना में कांड संख्या 120/17 दर्ज कराया. केस के आइओ ने 22 जून 17 को चार्जशीट दायर किया. अदालत ने 28 जुलाई 17 को आरोपी के खिलाफ आरोप गठन कर केस का विचारण शुरू किया.

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