रेलकर्मी के अविवाहित पुत्र भी मुफ्त में करा सकेंगे इलाज

धनबाद : अब रेलकर्मी अपने आश्रित और अविवाहित पुत्रों के लिए भी मुफ्त इलाज की सुविधा रेलवे अस्पतालों और रेलवे के रेफरल निजी अस्पताल से ले सकेंगे. भले ही इन पुत्रों की उम्र 25 वर्ष से अधिक क्यों न हो गयी हो. अब तक रेल कर्मियों के दिव्यांग पुत्रों के लिए ही मुफ्त मेडिकल सुविधा […]
धनबाद : अब रेलकर्मी अपने आश्रित और अविवाहित पुत्रों के लिए भी मुफ्त इलाज की सुविधा रेलवे अस्पतालों और रेलवे के रेफरल निजी अस्पताल से ले सकेंगे. भले ही इन पुत्रों की उम्र 25 वर्ष से अधिक क्यों न हो गयी हो. अब तक रेल कर्मियों के दिव्यांग पुत्रों के लिए ही मुफ्त मेडिकल सुविधा उपलब्ध थी.
फेडरेशन की मांग पर रेलवे बोर्ड ने मेडिकल नियमों में बदलाव को मंजूरी देते हुए उम्र सीमा और दिव्यांगता की शर्तों की बाध्यता हटाते हुए कार्यरत और सेवानिवृत्त रेलकर्मियों के आश्रित और अविवाहित पुत्रों के मुफ्त इलाज की सुविधा के लिए आदेश जारी कर दिये हैं. उक्त जानकारी देते हुए इसीआरकेयू धनबाद शाखा 2 के सचिव एके दा और एनके खवास ने बताया कि इस संबंध में मंडल कार्यालय के कार्मिक विभाग द्वारा पत्र जारी कर सभी पर्यवेक्षकों को तत्काल प्रभाव से यह सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है. यदि किसी पर्यवेक्षक या रेलकर्मी को उक्त आदेश की प्रतिलिपि की आवश्यकता हो तो वे इसीआरकेयू शाखा से संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










