दहेज हत्या में पति दोषी, सास-ससुर व देवर बरी

Updated at : 01 Jul 2014 9:57 AM (IST)
विज्ञापन
दहेज हत्या में पति दोषी, सास-ससुर व देवर बरी

धनबाद: दहेज हत्या में सोमवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश षष्टम राम शर्मा की अदालत ने नावाडीह थाना क्षेत्र के धज्जूडीह निवासी आरोपी पति विक्रम ठाकुर को भादवि की धारा 304 बी में दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. जबकि सास सेवा देवी, ससुर रामेश्वर ठाकुर और देवर विनोद ठाकुर […]

विज्ञापन

धनबाद: दहेज हत्या में सोमवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश षष्टम राम शर्मा की अदालत ने नावाडीह थाना क्षेत्र के धज्जूडीह निवासी आरोपी पति विक्रम ठाकुर को भादवि की धारा 304 बी में दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. जबकि सास सेवा देवी, ससुर रामेश्वर ठाकुर और देवर विनोद ठाकुर व गुड्ड ठाकर को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया.

अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई की तिथि पांच जुलाई मुकर्रर की है. अभियोजन की ओर से एपीपी अनिल कुमार झा ने सात गवाहों की गवाही दर्ज करायी थी. सीतो ठाकुर ने 22 जनवरी 11 को गोमो रेल थाना में ससुराल वालों के खिलाफ अपनी पुत्री मीना देवी की हत्या करने का मामला दर्ज कराया था. प्राथमिकी में उसने कहा कि पुत्री मीना देवी के ससुराल वाले 50 हजार रुपये नगद या बाइक की मांग करते थे, जिसका पुत्री विरोध करती थी. ससुराल वालों ने पुत्री की हत्या कर उसके शव को निमियाघाट रेलवे स्टेशन के समीप फेंक दिया था. यह मामला एसटी केस नंबर 219/11 से संबंधित है.

गैंग रेप में आरोपियों का बयान
सामूहिक दुष्कर्म मामले की सुनवाई सोमवार को एडीजे षष्टम की अदालत में हुई. अदालत ने आरोपियों का बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किया. सुनवाई के दौरान आरोपी वीरेंद्र यादव, मुकेश यादव,राजा यादव,अरुण यादव व पप्पू यादव हाजिर थे. 14 अक्टूबर 10 को पीड़िता मौर्य एक्सप्रेस से सुबह करीब तीन बजे धनबाद स्टेशन पर उतरी. टेंपो पर सवार होकर नूतनडीह स्थित अपने घर जा रही थी. तभी आरोपियों ने ढांगी जंगल में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया.यह मामला एसटी केस नंबर 60/11 से संबंधित है.

तीन को सात वर्ष की सजा
अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम विजय कुमार शर्मा की अदालत ने सोमवार को अहम फैसला सुनाते हुए आत्महत्या के लिए विवश करने के आरोपी बालू डोली डुमरी निवासी संतोष विश्वकर्मा,सुदामडीह के संतोष विश्वकर्मा व चंदन विश्वकर्मा को भादवि की धारा 306 में सात वर्ष की कैद व पांच-पांच हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी. घटना के बाद सुरेश विश्वकर्मा ने झरिया थाना में 21 मार्च 11 को आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

जानलेवा हमलाकांड में ढुल्लू समेत सात हाजिर
बरोरा थाना क्षेत्र के केंदुआडीह निवासी मधु दास व शंकर दास पर घर में घुस कर जानलेवा हमला करने के मामले में सोमवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश तृतीय अशोक कुमार पाठक की अदालत में सुनवाई हुई. अदालत में जेवीएम विधायक ढुल्लू महतो,अनु साव, प्रदीप रवानी,शशि पांडेय, छोटू चौधरी, कैलाश साव व जितेंद्र पासवान हाजिर थे. वहीं विजय रवानी गैर हाजिर था. वर्ष 2004 में आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया था. केस के सूचक व आरोपियों के बीच इस मामले में समझौता पत्र अदालत में दाखिल किया जा चुका है. अब इस मामले में साक्ष्य के लिए अगली तिथि 28 जुलाई निर्धारित की गयी है. यह मामला एसटी केस नंबर 445/04 से संबंधित है.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola