नीरज सिंह हत्याकांड : संजीव, धनजी व डबलू मिश्रा ने मांगी चार मोबाइल फोन की सीडीआर

Updated at : 03 Jul 2018 5:37 AM (IST)
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नीरज सिंह हत्याकांड : संजीव, धनजी व डबलू मिश्रा ने मांगी चार मोबाइल फोन की सीडीआर

धनबाद : पूर्व डिप्टी मेयर अौर कांग्रेस नेता नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के मामले की सुनवाई सोमवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम रिजवान अहमद की अदालत में हुई. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जेल में बंद झरिया के भाजपा विधायक संजीव सिंह, धनजी, जैनेंद्र सिंह उर्फ पिंटू सिंह, डबलू मिश्रा, […]

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धनबाद : पूर्व डिप्टी मेयर अौर कांग्रेस नेता नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के मामले की सुनवाई सोमवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम रिजवान अहमद की अदालत में हुई. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जेल में बंद झरिया के भाजपा विधायक संजीव सिंह, धनजी, जैनेंद्र सिंह उर्फ पिंटू सिंह, डबलू मिश्रा, संजय सिंह, अमन सिंह (शूटर), विनोद सिंह, शूटर सागर उर्फ शिबू, चंदन सिंह उर्फ रोहित व सोनू उर्फ कुर्बान अली की पेशी करायी गयी.
भाजपा विधायक संजीव सिंह, धनंजय कुमार उर्फ धनजी व डबलू मिश्रा की ओर से आवेदन दायर कर चश्मदीद गवाह आदित्य राज व नीरज सिंह (मृत) के जब्त मोबाइल फोन नंबर क्रमश: 9835170033 (वोडा), 7004494488 (जीओ), 9199007677 (यूनिनॉर), 9431129996 (बीएसएनएल) की सीडीआर टेलीकॉम डिपार्टमेंट पटना, रांची व धनबाद से सर्टिफिकेट के साथ मांगी गयी.
संजीव, धनजी व डबलू मिश्रा की ओर से उनके अधिवक्ता जावेद, पंकज प्रसाद व देवीशरण सिन्हा ने बहस की. अभियोजन से टीएन उपाध्याय ने अपना पक्ष रखा. अदालत ने उभय पक्षों की दलील सुनने के बाद अभियोजन को रिज्वाइंडर देने के लिए अगली तिथि 12 जुलाई मुकर्रर कर दी. विदित हो कि घटना 21 मार्च 17 की है.
पत्नीहंता को उम्र कैद की सजा
धनबाद : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सोलह संजीता श्रीवास्तव की अदालत ने हत्या के एक मामले में जेल में बंद हरिहरपुर थाना क्षेत्र के रहनेवाले साहिल अंसारी को भादवि की धारा 302 में उम्र कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना, जबकि भादवि की धारा 201 में पांच वर्ष कैद व दो हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी. जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी. सजा के बिंदु पर अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार झा ने बहस की.
विदित हो कि साहिल की शादी 31 मार्च 2011 को सदमाकलां (थाना पेटरवार) के कुलसुम बानो के साथ हुई थी. शादी के बाद से ही साहिल को अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह था. वह अपनी पत्नी को ससुराल से लेकर आ रहा था तभी उसने जमुनिया रेलवे ब्रिज से उसे नीचे ढकेल दिया. वह बुरी तरह जख्मी हो गयी. तब साहिल नीचे गया और चाकू से अपनी पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी.
हरिहरपुर थानेदार अभय शंकर के स्वलिखित आवेदन पर हरिहरपुर थाना में कांड संख्या 46/11 दर्ज किया गया. केस के आइओ ने 31 अक्तूबर 11 को चार्जशीट दायर किया. 23 मई 12 को अदालत ने भादवि की धारा 302, 201 के तहत आरोप गठन किया था. अभियोजन ने केस विचारण के दौरान सत्रह गवाहों की गवाही करायी.
संजय सिंह हत्याकांड में हुई सुनवाई
धनबाद. कोल कारोबारी संजय सिंह की हत्या के मामले की सुनवाई सोमवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडेय की अदालत में हुई. अदालत में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के नाती रविशंकर सिंह उर्फ पप्पू सिंह हाजिर नहीं थे. अदालत उच्च न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा कर रहा है. अब इस मामले की सुनवाई 12 जुलाई को होगी. 24 मार्च 2015 को अदालत ने रविशंकर सिंह उर्फ पप्पू सिंह का डिस्चार्ज पिटीशन खारिज किया था.
उसी आदेश के आलोक में उन्होंने झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी. उच्च न्यायालय ने सुनवाई के बाद स्थगन आदेश जारी किया था. ज्ञात हो कि 27 सितंबर 96 को संजय सिंह की हत्या अपराधियों ने एसपी कोठी के समीप गोली मार कर कर दी थी. घटना के बाद मृतक के बहनोई कृष्णा सिंह ने प्राथमिकी धनबाद थाना में दर्ज करायी थी.
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