साक्ष्य के अभाव में बिंदु सिंह समेत सात रिहा
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :29 Jun 2018 6:21 AM (IST)
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धनबाद : प्रसिद्ध कपड़ा व्यवसायी बिहारीलाल चौधरी हत्याकांड में गुरुवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश पांडेय की अदालत ने फैसला सुनाते हुए बेउर जेल पटना में बंद बिहार के बाहुबली बिंदु सिंह, बोकारो जेल में बंद प्रवीण सिंह व अन्य आरोपी ब्रज किशोर सिंह, सुरेंद्र यादव, प्रवीण गिरि, शंकर डे उर्फ प्रशांत डे […]
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धनबाद : प्रसिद्ध कपड़ा व्यवसायी बिहारीलाल चौधरी हत्याकांड में गुरुवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश पांडेय की अदालत ने फैसला सुनाते हुए बेउर जेल पटना में बंद बिहार के बाहुबली बिंदु सिंह, बोकारो जेल में बंद प्रवीण सिंह व अन्य आरोपी ब्रज किशोर सिंह, सुरेंद्र यादव, प्रवीण गिरि, शंकर डे उर्फ प्रशांत डे व सुनील कुमार सिंह को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिंदु सिंह व प्रवीण सिंह की पेशी करायी गयी, जबकि शेष आरोपी अदालत में सशरीर हाजिर थे. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह नंबर-2 के अलावा बिंदु सिंह के अधिवक्ता कुमार मनीष भी मौजूद थे.
नौ साल पहले हुई थी हत्या
25 जून 2009 को रात दस बजे बिहारीलाल चौधरी को उनके बैंकमोड़ स्थित घर के समीप गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी. उनके पुत्र सुभाष चौधरी की शिकायत पर अज्ञात के विरुद्ध हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. अनुसंधान के बाद पुलिस ने बिहार के बाहुबली बिंदु सिंह, प्रवीण सिंह समेत आठ लोगों के खिलाफ 19 सितंबर 2009 को अदालत ने आरोप पत्र समर्पित किया था. केस के आइओ परमेश्वर शुक्ला को बनाया गया था.
अदालत ने नौ सितंबर 2014 को आरोपितों के खिलाफ भादवि की धारा 302, 387 व आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत आरोप गठन किया. केस विचारण के दौरान अभियोजन ने मात्र सात गवाहों का परीक्षण कराया. परंतु अधिकांश गवाहों ने अभियोजन को समर्थन नहीं किया. मृतक के दोनों पुत्रों सुभाष व संजय ने भी किसी आरोपी को नहीं पहचाना. इसलिए रिहा किया गया.
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