22.3 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

नाबालिग से दुष्कर्म में नन्नू अंसारी दोषी करार, सजा आज

धनबाद. नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किये जाने के मामले में सोमवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश पीयूष कुमार की अदालत ने झरिया इंडस्ट्री कोलियरी निवासी नन्नू अंसारी को भादवि की धारा 363, 366 (ए) व पोक्सो एक्ट की धारा 4 में दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. […]

धनबाद. नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किये जाने के मामले में सोमवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश पीयूष कुमार की अदालत ने झरिया इंडस्ट्री कोलियरी निवासी नन्नू अंसारी को भादवि की धारा 363, 366 (ए) व पोक्सो एक्ट की धारा 4 में दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया.
अदालत सजा की बिंदु पर फैसला पांच जून को सुनायेगी. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक ओम प्रकाश तिवारी भी मौजूद थे. विदित हो कि 8 मई 2017 को दिन में आरोपित चार पहिया वाहन लेकर पीड़िता के घर आया और उसे लेकर चला गया. सुनसान स्थान में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. घटना के बाद पीड़िता के भाई ने झरिया थाना में कांड संख्या 96/17 दर्ज कराया.
मारपीट का आरोपी दामाद जेल गया
धनसार. मनईटांड़ कुम्हार पट्टी निवासी बढ़न साव ने सोमवार को अपने दामाद के खिलाफ मारपीट कर जख्मी करने व उनकी पुत्री को मारपीट कर प्रताड़ित करने का मामला धनसार थाना में दर्ज कराया है. बढ़न साव ने आरोप लगाया कि उनका दामाद राहुल साव उनकी बेटी के साथ हमेशा मारपीट कर उसे प्रताड़ित करता रहता है. तीन जून को दामाद आया और उसकी बेटी के साथ मारपीट करने लगा. जब वह बीच-बचाव करने गये तो उनके साथ भी मारपीट की और चाकू से जानलेवा हमला कर दिया. धनसार पुलिस ने आरोपी राहुल साव को पकड़कर जेल भेज दिया है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें