विभाग की ओर से जारी आदेश में जिले के 107 शिक्षक-शिक्षिकाओं का स्थानांतरण राज्य के अलग-अलग जिलों में किया गया है. वहीं 68 शिक्षक-शिक्षिकाएं विभिन्न जिलों से धनबाद आये हैं.
नये जिला में योगदान की तिथि से निर्धारित होगी वरीयता
आदेश में कहा गया है कि स्थानांतरित शिक्षकों की वरीयता कार्यरत वेतनमान में नये जिला संवर्ग में उनके जिला में योगदान की तिथि से निर्धारित होगी. सेवानिवृत्ति पावनाओं के लिए उनकी पूर्व सेवा की भी गणना की जायेगी. स्थानांतरित जिले में पदस्थापन के बाद ही शिक्षक मूल पदस्थापित जिले से विरमित होंगे. स्थानांतरण में जिले में आये शिक्षकों की पदस्थापन 15 दिनों के अंदर करनी है. जिला शिक्षा स्थापना समिति की ओर से इंटर प्रशिक्षित कक्षा एक से पांचवीं और स्नातक प्रशिक्षित कक्षा छठी से आठवीं तक के विशेष परिस्थिति में स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन किये गये आवेदन पर राज्यस्तरीय स्थापना समिति की बैठक के बाद स्थानांतरण का आदेश जारी किया गया है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

