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जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए 21 दिन के अंदर कराएं निबंधन : पर्यवेक्षक

Updated at : 23 Dec 2025 7:19 PM (IST)
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जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए 21 दिन के अंदर कराएं निबंधन : पर्यवेक्षक

देवीपुर प्रखंड मुख्यालय के सभागार में दिया गया प्रशिक्षण

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देवीपुर. ब्लॉक में मंगलवार को जन्म मृत्यु के निबंधन को लेकर एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया. इस दौरान बीडीओ विजय राजेश बारला एवं जिला सांख्यिकी पर्यवेक्षक अरविंद कुमार सिंह, जिला से आए संजीव कुमार सिन्हा ने जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के निबंधन को लेकर विस्तृत जानकारी दी. कहा कि प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य प्रखंड क्षेत्र में जन्म मृत्यु निबंधन समय पर ही कराएं. क्योंकि दोनों प्रमाणपत्र महत्वपूर्ण है. बताया कि जन्म मृत्यु निबंधन से आधार कार्ड बनाने, शैक्षणिक कार्य, मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने आदि के लिए जन्म प्रमाण अनिवार्य रूप से किया गया है. कहा कि सभी मुखिया, पंचायत सचिव, अपने-अपने क्षेत्र में जन्म मृत्यु निबंधन के लिए ग्रामीणों को जागरूक करें. पंचायत में किसी के जन्म मृत्यु पर 21 दिन के अंदर पंचायत सचिव के द्वारा निबंधन किया जा सकता है. जानकारी देते हुए बताया कि पंचायत सचिव अपने माध्यम से, आंगनबाड़ी सेविका, जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों से सत्यापन के बाद ही निर्गत करें. मौके पर प्रमुख प्रमिला देवी, संकलक दिनेश प्रसाद, कंप्यूटर ऑपरेटर लालू कुमार, मुखिया सीता पांडेय, जयप्रकाश मंडल, प्रमिला देवी, पंचायत सचिव नेहा सोय, आंगनबाड़ी पर्यवेक्षिका मिक्की रानी, आधा देवी बरनवाल आदि मौजूद थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SIVANDAN BARWAL

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By SIVANDAN BARWAL

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