विधि संवाददाता, देवघर : न्यायिक दंडाधिकारी मौमिता गुंइन की अदालत में चल रहे चेक बाउंस के मामले की सुनवाई पूरी की गयी. पश्चात आरोपी प्रमोद दास को दोषी पाकर एक साल की सजा सुनायी गयी. साथ ही तीन लाख रुपये मुआवजा के तौर पर देने का आदेश दिया. इस राशि में ढाई लाख रुपये के चेक की राशि भी शामिल है. यह मुकदमा कुंडा थाना के भंडारकोला गांव निवासी कुणाल कुमार ने 21 सितंबर 2023 को दाखिल किया गया था, जिसमें ढाई लाख रुपये का चेक बाउंस का आरोप लगाया गया था. दर्ज मुकदमा के अनुसार परिवादी एवं आरोपी के बीच दोस्ती थी. परिवादी से आरोपी ने आवश्यक कार्य के लिए 2.50 लाख रुपये लिया था. बाद में परिवादी ने जब पैसों की मांग की तो उक्त राशि का चेक दिया, जो बाउंस हो गया. परिवादी ने कोर्ट में कंप्लेंट केस दाखिल किया, जिसमें परिवादी की से दो लोगों की गवाही हुई. अदालत ने परिवादी की ओर से अधिवक्ता निरंजन मंडल तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता अनिल कुमार राय ने पक्ष रखा. दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आरोपी को दोषी करार दिया गया एवं उपरोक्त सजा सुनायी गयी. हाइलाइट्स -तीन लाख रुपये मुआवजा के तौर पर देने का आदेश
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