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नदी घाटों से बालू उठाव पर रहेगा रोक : राजेश साहा

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से निर्गत हुआ पत्र

सारवां. प्रखंड क्षेत्र में 10 जून से लेकर 15 अक्तूबर तक बालू उठाव पर रोक रहेगी. यह बातें सीओ राजेश साहा ने कही. सीओ ने कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की ओर से जारी पत्र के आलोक में अंचल क्षेत्र की नदियों पर एनजीटी की रोक लागू है जो 15 अक्तूबर तक रहेगा. उन्होंने कहा कि पंचायत के अधीन बालू घाट संचालक भी नदी घाटों से बालू उठाव पूर्णतः बंद रखेंगे. एनजीटी का उल्लंघन कर नदी से बालू का उठाव करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जायेगी. बताया गया कि सारवां के तारातांड़, मंजोरी, सिरसा, ताराजोरा, वनवारिया, मनिगढ़ी, दुर्जनी, डहुवा, जियाखाड़ा, नवाडीह, बसवरिया, पत्थरलेड़ा, पहरीडीह, बलिडीह, नारंगी, बढ़ेता आदि नदी घाटों से चोरी छिपे बालू का उठाव करते हैं. वहीं, सीओ के निर्देश से बालू माफिया में हड़कंप मचा है. सीओ ने बताया कि इसके लिए थाना प्रभारी को भी निर्देश दिया गया है कि बालू उठाव पर सख्त कार्रवाई करें. ———— मॉनसून में नदी से बालू उठाने पर रहेगी एनजीटी की रोक

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