देवघर भू-अर्जन कार्यालय पर CO की वंशावली के बिना 12 लाख के भुगतान का आरोप, डीसी से शिकायत

Author Rupali das
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Deoghar Basukinath Four Lane

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Deoghar Basukinath Four Lane: देवघर-बासुकीनाथ फोरलेन निर्माण के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे को लेकर विवाद हो गया है. एक वृद्ध महिला ने भू-अर्जन कार्यालय के खिलाफ बिना वंशावली के 12 लाख रुपये का भुगतान करने का आरोप लगाया है. मामले में वृद्धा ने डीसी से जांच की मांग की है.

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Deoghar Basukinath Four Lane: झारखंड में बन रहे देवघर-बासुकीनाथ फोरलेन निर्माण के बीच एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक वृद्ध महिला ने देवघर भू-अर्जन कार्यालय के खिलाफ नियमों की अवहेलना करते हुए 12 लाख रुपये का भुगतान करने का आरोप लगाया है. महिला का आरोप है कि भुगतान एक ऐसे व्यक्ति को किया गया है, जो उनके वंशज में ही नहीं है. अब वृद्धा ने उक्त मामले में डीसी से जांच कराने की मांग की है.

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डीसी को सौंपा शिकायत पत्र

जानकारी के अनुसार, देवघर-बासुकीनाथ फोरलेन निर्माण में एक वृद्ध महिला ने देवघर भू-अर्जन कार्यालय से नियम विरुद्ध 12 लाख रुपये के भुगतान का आरोप लगाया है. इस संबंध में मोहनपुर अंचल के कोठिया जनाकी की महिला डिबिया देवी ने डीसी को शिकायत पत्र सौंपा है.

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वंशावली के बिना 12 लाख का भुगतान

बताया गया है कि देवघर-बासुकीनाथ फोरलेन में कोठिया जनाकी मौजा में उनकी जमीन खाता संख्या 02 का भूमि अधिग्रहण किया गया है. इस भूमि में एक ऐसे व्यक्ति के नाम से 12 लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया है, जो उनके वंशज में नहीं है. महिला ने आरोप लगाया है कि मोहनपुर सीओ से वंशावली रिपोर्ट प्राप्त किये बगैर भू-अर्जन कार्यालय के नाजिर की मिलीभगत से 12 लाख रुपये का भुगतान किया गया है.

मुआवजा राशि रिकवरी करने का आग्रह

वृद्ध महिला का आरोप है कि भू-अर्जन के कर्मी ने उक्त व्यक्ति को भुगतान करने से पहले मेरे या फिर मेरे बेटे से कोई सहमति भी नहीं ली थी. सीधे तौर पर भुगतान कर दिया गया. वृद्ध महिला ने डीसी से इस मामले की जांच कराते हुए नाजिर पर कार्रवाई कर मुआवजा राशि की रिकवरी करने का आग्रह किया है.

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जिला भू-अर्जन पदाधिकारी ने क्या कहा

इधर, देवघर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी अमर प्रसाद ने मामले को लेकर कहा कि कोठिया जनाकी की डिबिया देवी ने जिस जमीन को लेकर शिकायत की है. उसमें सीओ की वंशावली के आधार पर भुगतान नहीं किया गया है, बल्कि प्रावधान के अनुसार भू-अर्जन कार्यालय के अमीन वंशावली रिपोर्ट पर भुगतान किया गया है. अमीन से इस भूमि की हिस्सेदारी की जांच गांव में करायी गयी है. अमीन की रिपोर्ट के आधार पर भुगतान से संबंधित कागज पर डिबिया देवी के बेटे मुकेश कुमार से लिखित सहमति ली गयी है. उसके बाद ही संबंधित व्यक्ति को भुगतान किया गया है.

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