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देवघर : पंचायत क्षेत्र में अवैध रूप से टैक्स वसूल रहे निगम के ठेकेदार

Updated at : 06 Jan 2024 4:38 AM (IST)
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देवघर : पंचायत क्षेत्र में अवैध रूप से टैक्स वसूल रहे निगम के ठेकेदार

ग्राम पंचायत क्षेत्र से निगम द्वारा टोल टैक्स वसूली पर पहले भी पंचायतों के मुखिया द्वारा आपत्ति की जा चुकी है. 2015 से पहले टाभाघाट के तत्कालीन मुखिया राकेश रंजन ने डीसी को आवेदन देकर पंचायत क्षेत्र से टोल टैक्स हटाने की मांग की थी.

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देवघर नगर निगम की शह पर पंचायत क्षेत्रों में टॉल टैक्स केंद्र लगाकर ठेकेदार अवैध रूप से टैक्स की वसूली कर रहे हैं. जसीडीह-मानिकपुर रोड स्थित रेल ओवरब्रिज के समीप व देवघर-दुमका मुख्य मार्ग पर कविलासपुर गांव में बैरियर लगाकर निगम के टैक्स की वसूली हो रही है. जसीडीह-मानिकपुर आरओबी के समीप लगाया गया बैरियर देवघर प्रखंड के टाभाघाट पंचायत में है, जबकि कविलासपुर बैरियर मोहनपुर प्रखंड के मेदनीडीह पंचायत क्षेत्र में है. जसीडीह-मानिकपुर रोड स्थित बैरियर से तो वैसी गाड़ियों से निगम टैक्स की वसूल करा रहा है, जो शहर में प्रवेश भी नहीं करती है. चकाई की ओर से आने वाली अधिकतर गाड़ियां टाभाघाट पंचायत से मुड़कर दर्दमारा व सरसा की ओर चली जाती है, बावजूद टोल टैक्स के कर्मी इन गाड़ियों से जबरन रसीद थमाकर वसूली कर लेते हैं. शहर प्रवेश नहीं करने वाली प्रतिदिन सैकड़ों गाड़ियों से अवैध वसूली हो रही है. इससे अराजक स्थिति बन गयी है. विरोध करने पर बाहर की गाड़ियों के चालकों के साथ धक्का-मुक्की व हंगामा भी हो चुका है. इस टोल टैक्स में बेतरतीब तरीके से वाहनों को रोक कर टैक्स वसूली के दौरान अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है. देवघर-दुमका मार्ग पर कविलासपुर में तो वसूली के दौरान बेतरतीब तरीके से वाहन लगाये जाने के कारण दुर्घटना भी हो चुकी है. जाम में एबुलेंस तक फंस जाते हैं.

पहले भी ग्राम पंचायतों ने की थी आपत्ति

ग्राम पंचायत क्षेत्र से निगम द्वारा टोल टैक्स वसूली पर पहले भी पंचायतों के मुखिया द्वारा आपत्ति की जा चुकी है. 2015 से पहले टाभाघाट के तत्कालीन मुखिया राकेश रंजन ने डीसी को आवेदन देकर पंचायत क्षेत्र से टोल टैक्स हटाने की मांग की थी, जबकि मेदनीडीह के तत्कालीन मुखिया राकेश झा ने भी नगर आयुक्त आवेदन देकर अनाधिकृत तरीके से इस टोल टैक्स को बंद करने की मांग की थी. हालांकि दोनों की आपत्ति पर असर नहीं हुआ व टैक्स वसूली होती रही है.

धारा 93 व 95 के तहत पंचायत को वसूली का अधिकार

झारखंड पंचायतीराज नियमावली के अनुसार पंचायतीराज की धारा 75, 76 व 77 के तहत ग्राम पंचायतों को अधिकार स्पष्ट किया गया है. पंचायतीराज एक्ट के अनुसार 93 व 95 में पंचायत को राज्य वित्त आयोग की अनुमति से पंचायत क्षेत्र में टैक्स वसूली का अधिकार है, जबकि निगम के एक्ट में पंचायत के क्षेत्र में टैक्स वसूली का कोई अधिकार नहीं है. निगम को अपनी सीमा क्षेत्र में ही प्रावधान के अनुसार अलग-अलग टैक्स वसूली का अधिकार है.

मुखिया करेंगे टोल टैक्स वसूली बंद करने की मांग

बिहार से आने वाली गाड़ियां निगम में प्रवेश भी नहीं करती है और टाभाघाट पंचायत क्षेत्र में टोल के कर्मी जबरन टैक्स वसूल लेते हैं. चकाई की ओर से आने वाली गाड़ियां टाभाघाट होते हुए दर्दमारा-रिखिया के रास्ते मोहनपुर की ओर निकल जाती हैं. पंचायत क्षेत्र में इस जबरन वसूली से अक्सर झंझट हो रहा है. कई बार जाम की स्थिति भी हो जाती है. नगर आयुक्त व डीसी से इस टोल टैक्स को पंचायत से हटाने की मांग करेंगे.

-फखरुद्दीन अली अहमद, मुखिया, टाभाघाट पंचायत

मेदनीडीह पंचायत क्षेत्र के कविलासपुर गांव में निगम द्वारा बैरियर लगाकर वाहनों से अनाधिकृत तरीके से टैक्स वसूला जा रहा है. पंचायतीराज एक्ट के अनुसार निगम को ग्रामीण क्षेत्रों में टैक्स लेने का कोई अधिकार नहीं है. कविलासपुर में टैक्स वसूली के दौरान बेतरतीब तरीके से वाहन लगा दिये जाते हैं, जिससे कई बार दुर्घटनाएं भी हुई हैं. स्कूल जाने वाले बच्चों को दिक्कत होती है. डीसी व नगर आयुक्त से बैरियर हटाने की जल्द मांग करेंगे.

– सोनी देवी, मुखिया, मेदनीडीह, पंचायत

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