रंगदारी मामले के आरोपित को पाया दोषी, बांड पर छूटा
देवघर: सेशन जज चार लोलार्क दुबे की अदालत द्वारा सेशन केस नंबर 144/2008 के नामजद आरोपित प्रकाश मंडल को दोषी करार दिया गया. पश्चात आरोपित की ओर से पहला अपराध की पुष्टि करने के चलते न्यायालय ने प्रोबेशन ऑफ बांड पर छोड़ने का आदेश दिया. आरोपित की ओर से पांच हजार के दो मुचलके दाखिल […]
देवघर: सेशन जज चार लोलार्क दुबे की अदालत द्वारा सेशन केस नंबर 144/2008 के नामजद आरोपित प्रकाश मंडल को दोषी करार दिया गया. पश्चात आरोपित की ओर से पहला अपराध की पुष्टि करने के चलते न्यायालय ने प्रोबेशन ऑफ बांड पर छोड़ने का आदेश दिया. आरोपित की ओर से पांच हजार के दो मुचलके दाखिल किये गये.
जिसे सही पाकर न्यायलय ने छोड़ा. कोर्ट ने दो साल तक शांति बनाये रखने का भी निर्देश दिया है. मामला जमीन को लेकर दर्ज हुआ था जिसमें 50 हजार रुपये रंगदारी मांगने का आराेप लगाया गया था. इसमें अभियोजन पक्ष से कुल नौ लोगों ने घटना के समर्थन में गवाही दी थी. सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक एसपी सिन्हा व बचाव पक्ष से अधिवक्ता राणा प्रताप सिंह ने पक्ष रखा. आरोपित को भादवि की धारा 324 में दोषी पाकर उक्त सजा दी गयी.
कब घटी थी घटना : कुंडा थाना क्षेत्र के कोरियासा गांव में बीते 11 फरवरी 2008 को जमीन घेराबंदी करने के समय घटना घटी थी. आरोपित ने 50 हजार रुपये की रंगदारी मांगी थी. जिसे नहीं देने पर उनकी जमकर पिटाई कर दी थी. इससे वह गंभीर रुप से जख्मी हो गया था. कोरियासा गांव निवासी रवींद्र मंडल के बयान पर कुंडा थाना में कांड संख्या 36/2008 दर्ज किया गया था जिसमें प्रकाश मंडल को आरोपित बनाया गया. पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया. इसके बाद मामले का ट्रायल चला जिसमें इन्हें दोषी पाया गया तथा बांड पर छोड़ा. पूर्व से ही दोनों पक्षों में विवाद चल रहा था.
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