दाई के साथ दुष्कर्म करने का किया था प्रयास, आरोपित को तीन साल की सश्रम सजा

Updated:
विज्ञापन

देवघर: सेशन जज दो कृष्ण कुमार की अदालत द्वारा दुष्कर्म के प्रयास के आराेपित पप्पू यादव को दोषी पाकर तीन साल की सश्रम सजा दी गयी. साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर छह माह की सामान्य कैद काटनी होगी. काेर्ट ने यह भी निर्देश […]

विज्ञापन
देवघर: सेशन जज दो कृष्ण कुमार की अदालत द्वारा दुष्कर्म के प्रयास के आराेपित पप्पू यादव को दोषी पाकर तीन साल की सश्रम सजा दी गयी. साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर छह माह की सामान्य कैद काटनी होगी. काेर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि जुर्माना की राशि पीड़िता को देने होंगे. यह सजा भरी अदालत में सुनायी गयी. इन्हें सेशन ट्रायल नंबर 118/2010 का आरोपित बनाया गया था.
ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष से नौ लोगों की गवाही हुई व दोष सिद्ध करने में सफल रहे. अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक ब्रह्मदेव पांडेय तथा बचाव पक्ष से मुकेश पाठक ने पक्ष रखा. दोनाें पक्षों की बहस सुनने के बाद भादवि की धारा 376/511 में दोषी पाया गया व उक्त सजा दी गयी. आरोपित मोहनपुर थाना के डुमरिया गांव का रहने वाला है.
क्या था मामला
मोहनपुर थाना के डुमरिया गांव की रहने वाली एक महिला के बयान पर मोहनपुर थाना में कांड संख्या 29/2010 दर्ज किया गया जिसमें पप्पू यादव को आरोपित बनाया गया .दर्ज प्राथमिकी के अनुसार महिला एक शिक्षक दंपति के यहां दाई का काम करती थी. वह घर में पौंछा लगा रही थी उसी समय आरोपित जो गांव का रहने वाला एक युवक है, जबरन घुस गया व हवश का शिकार बनाने का प्रयास किया. महिला द्वारा शोर मचाने पर लोग जुटे तो उनकी आबरू बची. घटना के बाद आरोपित भाग गया. पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान पूरा किया व आरोप पत्र दाखिल किया. मामला सेशन ट्रायल के लिए भेजा गया जहां पर सुनवाई के बाद उक्त सजा दी गयी.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola