विधायक प्रदीप यादव के विरुद्ध नन बेलेबुल वारंट

Published at :26 Sep 2013 7:46 AM (IST)
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विधायक प्रदीप यादव के विरुद्ध नन बेलेबुल वारंट

देवघर: झारखंड विकास मोरचा के विधायक प्रदीप यादव के विरुद्ध एसडीजेएम देवघर मनीष रंजन की अदालत से गैर जमानती वारंट निर्गत हुआ है. वारंट गोड्डा के एसपी के माध्यम से पोड़ैयाहाट थाना प्रभारी को भेजा गया है. अदालत में चल रहे टीआर केस नंबर 630/13 राज्य बनाम प्रदीप यादव में अभियोजन पक्ष की सुनवाई के […]

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देवघर: झारखंड विकास मोरचा के विधायक प्रदीप यादव के विरुद्ध एसडीजेएम देवघर मनीष रंजन की अदालत से गैर जमानती वारंट निर्गत हुआ है. वारंट गोड्डा के एसपी के माध्यम से पोड़ैयाहाट थाना प्रभारी को भेजा गया है. अदालत में चल रहे टीआर केस नंबर 630/13 राज्य बनाम प्रदीप यादव में अभियोजन पक्ष की सुनवाई के बाद आदेश जारी किया गया है.

यह मामला लोक सभा चुनाव के दौरान बिना अनुमति के ही पोस्टर चिपकाने की घटना को लेकर देवीपुर थाना में तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी शंकर प्रसाद सिंह ने 20 अप्रैल 09 को दर्ज कराया था. इस मामले में चाजर्शीट आने के बाद संज्ञान लिया गया और सम्मन जारी किया.

अदालत में प्रदीप यादव हाजिर नहीं हुए तो कोर्ट आगे की कार्रवाई करते हुए वारंट जारी किया. इस पर भी हाजिर नहीं होने पर गैर जमानती (नन बेलेबुल वारंट) जारी करने का आदेश दिया. इस मामले में अगली तिथि 22 नवंबर 2013 को निर्धारित की गयी है.

क्या है मामला
लोकसभा चुनाव के दौरान प्रदीप यादव उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे. झाविमो के प्रत्याशी होने के चलते देवीपुर प्रखंड के गिधैया गांव में तारणी प्रसाद के घर के पास पोस्टर चिपकाया गया था. इसकी अनुमति चुनाव पदाधिकारी से नहीं ली गयी थी. तत्कालीन बीडीओ देवीपुर शंकर प्रसाद सिंह ने देवीपुर थाने में कांड संख्या 80/09 दर्ज कराया जिसमें भादवि की धारा 427 तथा लोक संपत्ति विरुपण अधिनियम की धारा 3 लगायी गयी है. पुलिस ने अनुसंधान कर इस मामले में 19 नवंबर 2009 को चाजर्शीट दाखिल किया गया.

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