सशरीर हाजिर हों सिविल सजर्न : कोर्ट

Published at :21 Sep 2013 9:32 AM (IST)
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सशरीर हाजिर हों सिविल सजर्न : कोर्ट

देवघर: सिविल सजर्न देवघर को सीजेएम वीणा मिश्र ने दो दिनों के अंदर न्यायालय में सदेह हाजिर होने का आदेश दिया है. साथ ही स्पष्टीकरण भी मांगा है. आदेश का अनुपालन नहीं करने पर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. एक माह से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी सीएस डॉ अशोक कुमार […]

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देवघर: सिविल सजर्न देवघर को सीजेएम वीणा मिश्र ने दो दिनों के अंदर न्यायालय में सदेह हाजिर होने का आदेश दिया है. साथ ही स्पष्टीकरण भी मांगा है. आदेश का अनुपालन नहीं करने पर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. एक माह से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी सीएस डॉ अशोक कुमार द्वारा चांदनी हत्याकांड मामले में अंजलि कुमारी कीउम्र संबंधी रिपोर्ट नहीं भेजने पर नाराजगी जतायी है.

साथ ही सरकारी कार्य में लापरवाही व कर्तव्यहीनता संबंधी रिपोर्ट भी स्वास्थ्य विभाग के वरीय अधिकारियों को भेज दी गयी है. सात अगस्त 2013 को अंजलि कुमारी की ओर से मामले में जुवेनाइल होने का आवेदन दिया गया था. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सीएस को कोर्ट द्वारा मेडिकल बोर्ड गठित कर उम्र संबंधी प्रतिवेदन संप्रेषित करने का आदेश दिया गया था. मगर, सीएस द्वारा मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया गया.

क्या है मामला : शहर के चांदनी चौक की रहने वाली चांदनी की हत्या बुढ़ई पर्वत के निकट कर दी गयी थी. बुढ़ई पर्वत के तालाब में उनका शव पाया गया था. इस संबंध में नगर थाना में कांड संख्या 375/13 दर्ज हुआ जिसमें अंजलि कुमारी को पुलिस ने संदेह के आधार दबोचा. इन पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज हुई. न्यायालय में काराधीन अंजलि की ओर से जुवेनाइल होने का दावा किया गया. इस आवेदन को आलोक में कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड गठित कर उम्र संबंधी रिपोर्ट की मांग की, लेकिन सीएस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया. फलत: न्यायालय में स्वयं हाजिर होकर शॉ-कॉज दाखिल करने के लिए दो दिनों का समय निर्धारित किया है. आरोपित के विरुद्ध हत्या की धारा लगायी गयी है.

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