बिना आपत्ति वाली जमीन का 30 दिनों के अंदर करें म्यूटेशन
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 05 Jan 2020 1:34 AM
भू-अर्जन व भू-हस्तांतरण के लिए ग्राम सभा की वीडियो रिकार्डिंग करवायें 90 दिनों के अंदर आपत्ति वाले आवेदनों का म्यूटेशन करें रिजेक्ट होने वाले आवेदनों पर कारण स्पष्ट करें देवघर : समाहरणालय सभागार में डीसी नैंसी सहाय की अध्यक्षता में राजस्व से संबंधित समीक्षा बैठक हुई. इस बैठक में उन्होंने राजस्व से संबंधित निःशुल्क व […]
भू-अर्जन व भू-हस्तांतरण के लिए ग्राम सभा की वीडियो रिकार्डिंग करवायें
90 दिनों के अंदर आपत्ति वाले आवेदनों का म्यूटेशन करें
रिजेक्ट होने वाले आवेदनों पर कारण स्पष्ट करें
देवघर : समाहरणालय सभागार में डीसी नैंसी सहाय की अध्यक्षता में राजस्व से संबंधित समीक्षा बैठक हुई. इस बैठक में उन्होंने राजस्व से संबंधित निःशुल्क व सशुल्क भू-हस्तांतरण, भू-अर्जन से जुड़ी विभिन्न विषयों की जानकारी ली. समीक्षा करते हुए डीसी ने सभी अंचलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि जिनके भी म्यूटेशन से संबंधित आवेदन आ रहे हैं, उन्हें बिना किसी आपत्ति के 30 दिन के अंदर व आपत्ति के साथ 90 दिनों के अंदर सभी आवेदनों को निष्पादित करें. साथ ही किस कारण से आवेदन को रिजेक्ट किया गया है उन कारणों का स्पष्ट जिक्र करें.
भूमि अधिग्रहण की आपत्तियों का कैंप लगाकर करें निष्पादन : जमीन हस्तांतरण से संबंधित जमीनों की सूची बनाकर अभिलेख प्रस्ताव ससमय तैयार करें. उन्होंने अंचलाधिकारी को निर्देश दिया कि अंचल स्तर से जमीन अधिग्रहण से संबंधित आपत्तियों के निस्तारण के लिए कैंप लगाकर आम सभा के माध्यम से सभी का निष्पादन करायें. साथ ही ग्रामसभा का आयोजन कर भू-हस्तांतरण एवं भू-अर्जन के लिए किये जा रहे कार्याें की वीडियो रिकाॅर्डिंग भी करायी जाये.
कार्यों में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं : समीक्षा के क्रम में डीसी ने विभिन्न प्रखंडों में बन रहे तहसील, कचहरी, ट्रेड प्रमोशन सेंटर, अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र, विद्युत पावर सब-स्टेशन, घोरमारा पेड़ा क्लस्टर, पुनासी जलाशय, बुढ़ैई जलाशय, स्वास्थ्य उपकेंद्र, देवघर-कांवरिया पथ पर कावरियों के स्नानागार, गोकुल ग्राम विकास केंद्र, पशु शेड, खुदरा मछली बाजार आदि के लिए भू-हस्तांतरण के कार्यों की विस्तृत जानकारी ली.
उन्होंने सभी अंचलाधिकारी को निर्देश दिया कि भू-हस्तांतरण से संबंधित नोटिस जारी करना, प्रस्ताव अधियाचना आदि के कार्यों को प्राथमिकता देते हुए अविलंब पूर्ण करायें. क्योंकि इन कार्यों की समीक्षा ऑनलाइन राज्य स्तर से की जाती है. इसलिए उपरोक्त कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी.
ठंड में अलाव की व्यवस्था करें : समीक्षा बैठक में डीसी ने अवैध जमाबंदी, नीलम पत्र से संबंधित मामलों की भी समीक्षा की और विभागीय अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिये. उन्होंने सभी अंचलाधिकारी को निर्देश दिया कि सभी अपने क्षेत्रों में जगह-जगह अलाव की व्यवस्था करवायें. बैठक में उपरोक्त के अलावा अपर समाहर्ता चंद्रभूषण सिंह, प्रशिक्षु आइएएस रवि आनंद, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी उमाशंकर प्रसाद, कार्यपालक दंडाधिकारी मीनाक्षी भगत एवं सभी अंचल के अंचलाधिकारी मौजूद थे.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










