युवक की हत्या के तीन दोषियों को सश्रम उम्रकैद
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 27 Sep 2019 2:19 AM
सेशन जज दो अनिल कुमार मिश्रा की अदालत से आया फैसला. प्रत्येक को एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. हत्या कर शव को पुनसिया रेलवे साइडिंग के पास फेंका था. 22 मई 2006 को घटी थी घटना देवघर : मोहनपुर थाना के आमगाछी गांव के युवक तुलेश्वर मंडल की हत्या मामले में 12 साल […]
सेशन जज दो अनिल कुमार मिश्रा की अदालत से आया फैसला.
प्रत्येक को एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.
हत्या कर शव को पुनसिया रेलवे साइडिंग के पास फेंका था.
22 मई 2006 को घटी थी घटना
देवघर : मोहनपुर थाना के आमगाछी गांव के युवक तुलेश्वर मंडल की हत्या मामले में 12 साल बाद फैसला आया. इस कांड में संलिप्त तीन आरोपितों संजय चौरसिया, पकंज चौरसिया व राजेश चौरसिया को हत्या का दोषी पाकर सश्रम उम्रकैद की सजा सेशन जज दो अनिल कुमार मिश्रा की अदालत से सुनाई गयी. साथ ही प्रत्येक दोषियों को एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. यह राशि मृतक के माता-पिता को दी जायेगी. अगर इस राशि को देने में विफल होते हैं, तो अलग से दो साल की सामान्य कैद काटनी होगी.
तीनों सजावार इसी थाना के आमगाछी सिंगारडीह गांव के रहनेवाले हैं. केस की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक ब्रह्मदेव पांडेय ने 15 लोगों की गवाही घटना के समर्थन में दी व सजा कराने में सफल हुए. वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता बैद्यनाथ यादव व रामदेव यादव ने पक्ष रखा, लेकिन दोषमुक्त करने में विफल रहे.
12 वर्ष बाद आया फैसला
मोहनपुर थाना में 22 मई 2006 को अज्ञात के विरुद्ध मृतक के पिता शिवनारायण मंडल ने यह मामला दर्ज कराया था. दर्ज एफआइआर के अनुसार उनका पुत्र तुलेश्वर मंडल घर से किसी के बुलावे पर निकला था, लेकिन देर शाम तक नहीं आया, तो खोजबीन शुरू का दी. बाद में किसी ने सूचना दी कि उनके पुत्र का शव पुनसिया रेलवे साइडिंग पर पड़ा है जहां पर पहुंचे व शव की पहचान अपने पुत्र के तौर पर की. केस दर्ज होने के बाद मोबाइल का कॉल डिटेल्स आइओ ने निकाला व इस कांड में संलिप्त उपरोक्त तीनों के नामों का खुलासा हुआ.
गला रेतकर हत्या करने का मामला सामने आया. पुलिस ने अनुसंधान पूर्ण कर चार्जसीट दाखिल किया व केस को सेशन ट्रायल के लिए भेजा गया जहां से उपरोक्त फैसला भरी अदालत में दिया गया. मृतक के परिजनों को 12 साल संघर्ष के बाद न्याय मिला.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










