ePaper

मधुपुर : तीन साइबर अपराधी को तीन वर्ष सश्रम कारावास

Updated at : 07 Feb 2019 8:05 AM (IST)
विज्ञापन
मधुपुर :  तीन साइबर अपराधी को तीन वर्ष सश्रम कारावास

मधुपुर : साइबर ठगी के मामले में बुधवार को अनुमंडल व्यवहार न्यायालय में प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी नरेंद्र कुमार की अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया है. साइबर ठगी में संलिप्तता पाते हुए जग्गाडीह निवासी सूरज मंडल, परेश मंडल व सूरज मंडल-2 को तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास व 30-30 हजार जुर्माना की सजा […]

विज्ञापन

मधुपुर : साइबर ठगी के मामले में बुधवार को अनुमंडल व्यवहार न्यायालय में प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी नरेंद्र कुमार की अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया है. साइबर ठगी में संलिप्तता पाते हुए जग्गाडीह निवासी सूरज मंडल, परेश मंडल व सूरज मंडल-2 को तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास व 30-30 हजार जुर्माना की सजा सुनायी है.

उन्होंने मारगोमुंडा थाना कांड संख्या 99/2017 के मामले में सुनवाई के बाद सजा सुनायी. बताया जाता है कि स्पीडी ट्रायल के तहत तीनों आरोपियों के खिलाफ काफी कम समय में सजा सुनायी गयी. सभी सजाएं एक साथ चलेंगी. मामले में अभियोजन पक्ष से सहायक लोक अभियोजक मो आरिफ व आलोक कुमार ने पक्ष रखा था.

क्या था मामला : मारगोमुंडा थाना प्रभारी को गुप्त सूचना मिली थी कि एक सफेद बोलेरो से कुछ साइबर अपराधी बैंक अधिकारी बनकर साइबर क्राइम करने जा रहे हैं.
पुलिस ने बोलेरो का पीछा किया व पट्टाजोरी रोड में पीपराचौरा के पास गाड़ी रोकी. साइबर अपराधी पुलिस की गाड़ी देख कर भागने लगे. मधुपुर की पुलिस ने तीनों अपराधियों को दबोचा व उन सबों के पास से मोबाइल, एटीएम कार्ड, दर्जनों सिम कार्ड व अन्य फर्जी दस्तावेज जब्त किये.
तत्कालीन थाना प्रभारी मारगोमुंडा के बयान पर वर्ष 2017 में मारगाेमुंडा थाना में एफआइआर दर्ज हुई थी. अनुसंधान के बाद चार्जशीट दाखिल हुआ व केस का स्पीडी ट्रायल हुआ. जिसमें तीनों को दोषी पाकर उपरोक्त सजा दी गयी व जुर्माना लगाया गया.
इन धाराओं में सुनायी गयी सजा
भादवि धारा 419/34, 420/34 तीन-तीन वर्ष सश्रम कारावास व 10-10 हजार जुर्माना
आइटी एक्ट 66 बी- दो वर्ष सश्रम कारावास
66 सी तीन वर्ष सश्रम कारावास व 10-10 हजार जुर्माना
66 डी तीन वर्ष सश्रम कारावास व 10-10 हजार जुर्माना
पहले भी पांच साइबर अपराधियों मिल चुकी है सजा
(केस- एक)
जमीलु रहमान
ताजुद्दीन शेख- दोनों बांधडीह, पालोजोरी, देवघर.
(केस -दो)
हबीब अंसारी-दुधानी, मारगोमुंडा, देवघर.
(केस-तीन)
आनंद यादव
मिथुन यादव- ग्राम -साहू टोला चेतनारी, मारगोमुंडा, देवघर.
30-30 हजार का जुर्माना
जुर्माना नहीं भरने पर छह-छह माह की सुनायी जायेगी सजा
जिन्हें मिली सजा
सूरज मंडल (पिता महादेव मंडल)
परेश मंडल (पिता झबन मंडल)
सूरज मंडल (पिता असरफी मंडल) तीनों निवासी जगाडीह, मारगोमुंडा, देवघर.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola