देवघर : उपचुनाव का मतदान आज, बूथों पर पहुंचे मतदानकर्मी
Updated at : 19 Dec 2018 8:20 AM (IST)
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देवघर : त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के अंतर्गत जिले में मुखिया के तीन पद, वार्ड सदस्य के आठ पद तथा पंचायत समिति सदस्य का एक पद के लिए मोहनपुर, सारवां, सोनारायठाढ़ी, मधुपुर, करौं तथा सारठ प्रखंड के 56 बूथों पर बुधवार को वोट डाले जायेंगे. निर्धारित बूथों पर 17616 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. इसमें […]
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देवघर : त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के अंतर्गत जिले में मुखिया के तीन पद, वार्ड सदस्य के आठ पद तथा पंचायत समिति सदस्य का एक पद के लिए मोहनपुर, सारवां, सोनारायठाढ़ी, मधुपुर, करौं तथा सारठ प्रखंड के 56 बूथों पर बुधवार को वोट डाले जायेंगे. निर्धारित बूथों पर 17616 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. इसमें पुरुष मतदाता की संख्या 9381 व महिला मतदाता की संख्या 8235 है.
इससे पहले 17 वार्ड सदस्य निर्विरोध निर्वाचित किये गये हैं. मंगलवार को डाबरग्राम स्थित पंचायत प्रशिक्षण संस्थान जसीडीह से सभी मतदान दल पुलिस अधिकारियों के साथ आवश्यक सामग्रियोें को लेकर अपने-अपने बूथों की ओर रवाना हो गये.
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) सह डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने अपनी मौजूदगी में सभी मतदान कर्मियों को रवाना किया. ये सभी मतदान कर्मी अपने-अपने बूथों पर रात्रि में विश्राम करेंगे. बुधवार की सुबह सात बजे से मतदान सुनिश्चित करायेंगें. वोट सुबह सात बजे से दिन के तीन बजे तक डाले जायेंगे.
20 दिसंबर की सुबह तक ड्राय डे घोषित
शांतिपूर्ण एवं विधिसम्मत मतदान संपन्न कराने के लिए 17 दिसंबर के अपराह्न तीन बजे से ही ड्राय डे घोषित कर दिया गया है, तो 20 दिसंबर की सुबह सात बजे तक लागू रहेगा. यह आदेश देवघर के त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान के दौरान विधि व्यवस्था बनाये रखने एवं स्वच्छ, शांतिपूर्ण व भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से लागू किये गए हैं.
इस बीच सभी देशी एवं विदेशी शराब की दुकाने बंद रहेंगी. किसी भी होटल, रेस्तरां, क्लब, भोजनालय, पाकशाला अथवा किसी भी सार्वजनिक या निजी संस्थान में किसी भी प्रकार के मादक द्रव्यों की न तो बिक्री की जायेगी, न ही इसका सेवन किया जायेगा. यह आदेश देवघर नगर निगम एवं मधुपुर नगर परिषद क्षेत्र पर प्रभावी नहीं होगा
इस आदेश की अवहेलना करने वाले दोषी व्यक्ति को झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 की धारा 68 ’क’, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ’ग’ तथा झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 576 के तहत एवं उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत दंडित करने की कार्रवाई की जायेगी.
बूथों पर अलाव की व्यवस्था
कड़ाके की ठंड व दो दिनों की बारिश की वजह से सभी बूथों पर अलाव के साथ-साथ आवश्यक इंतजाम रहेंगे. प्रखंड विकास पदाधिकारियों को मतदान कर्मियों के रहने व खाने के लिए आवश्यक इंतजाम करने का निर्देश डीसी द्वारा दिया गया है.
मतदाताओं से अपील
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) सह डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने सभी मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य रूप से करने की अपील की है. ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था को और भी मजबूती प्रदान किया जा सके. उन्होंने कहा है कि हर एक मत अत्यंत महत्वपूर्ण होता हैं. इसलिए प्रत्येक मतदाता बगैर किसी भय व प्रलोभन के मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें.
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