बावन बीघा मामले में वादी का समय आवेदन खारिज

Updated at : 19 Jun 2014 11:15 AM (IST)
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बावन बीघा मामले में वादी का समय आवेदन खारिज

देवघर: अवर न्यायाधीश प्रथम सुनील कुमार सिंह की अदालत में चल रहे बावन बीघा मामले की सुनवाई अब तीन जुलाई को होगी. पूर्व से 18 जून को डेट रखा गया था. टाइटिल सूट संख्या 59/09 में पूर्व पारित आदेश के विरुद्ध वादी झारखंड सरकार की ओर से कहा गया था कि वह इस आदेश के […]

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देवघर: अवर न्यायाधीश प्रथम सुनील कुमार सिंह की अदालत में चल रहे बावन बीघा मामले की सुनवाई अब तीन जुलाई को होगी. पूर्व से 18 जून को डेट रखा गया था. टाइटिल सूट संख्या 59/09 में पूर्व पारित आदेश के विरुद्ध वादी झारखंड सरकार की ओर से कहा गया था कि वह इस आदेश के विरुद्ध हाइकोर्ट रांची जा रहे हैं. इस संबंध में टाइम पिटीशन कई डेट से जीपी बालेश्वर प्रसाद सिंह की ओर से दिया जा रहा था.

निर्धारित तिथि को भी समय आवेदन दिया गया था. इस पर प्रतिवादियों की ओर से पक्ष रखा गया कि स्टेट को कई बार मौका दिया जा चुका है, लेकिन हाइकोर्ट नहीं जा रहे हैं. इससे ट्रायल पर असर पड़ रहा है. स्टेट को अब मौका नहीं दिया जाय. वादी तथा प्रतिवदियों की दलील सुनने के बाद राजकीय अधिवक्ता (जीपी) द्वारा दाखिल समय आवेदन खारिज कर दिया गया. इस टाइटिल सूट में आनंदमय भट्टाचार्य के अलावा करीब साढ़े चार सौ प्रतिवादी बनाये गये हैं.

सैकड़ों आवासीय घर बने हुए हैं. सरकार की ओर से दावा जताया गया है कि बावन बीघा की जमीन पर सरकार का हक बनता है, लेकिन प्रतिवादियों ने सेल डीड के माध्यम से खरीदने का दावा जताया है. तत्कालीन डीसी मस्तराम मीणा ने यह मुकदमा सब जज एक की अदालत में दाखिल किया है. इसमें सेल डीड व म्यूटेशन के सारे दस्तावेज कैंसिल कराने का अनुरोध किया है.

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