हत्‍यारे दामाद ने सास को टांगी से काटा, पत्नी पर भी जानलेवा हमला कर किया जख्मी

Updated at : 09 Nov 2018 4:40 AM (IST)
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हत्‍यारे दामाद ने सास को टांगी से काटा, पत्नी पर भी जानलेवा हमला कर किया जख्मी

सारठ : थाना क्षेत्र के उबिया गांव में दामाद ने सास की टांगी से मारकर जान ले ली, साथ ही पत्नी को भी जख्मी कर दिया. घटना के बाद फरार दामाद नसीम को पुलिस ने 44,500 रुपये नकद के साथ गिरफ्तार कर लिया. पुलिस को दिये बयान में दामाद ने बताया कि उसने नशे का […]

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सारठ : थाना क्षेत्र के उबिया गांव में दामाद ने सास की टांगी से मारकर जान ले ली, साथ ही पत्नी को भी जख्मी कर दिया. घटना के बाद फरार दामाद नसीम को पुलिस ने 44,500 रुपये नकद के साथ गिरफ्तार कर लिया. पुलिस को दिये बयान में दामाद ने बताया कि उसने नशे का इंजेक्शन लेकर घटना को अंजाम दिया था.
ससुर इशाक अंसारी के बयान पर दामाद नसीम अंसारी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. बताया गया कि दो साल पहले ही सारठ थाना क्षेत्र के पकरिया गांव निवासी नसीम अंसारी से बेटी खुशबू खातून की शादी करायी थी. छह माह पहले से पारिवारिक विवाद को लेकर दामाद नसीम अक्सर ससुराल आकर हो-हंगामा करता रहता था. छह नवंबर की रात वे गोबरशाला मोड़ पर थे.
तभी घर से फाेन पर जल्दी आने की बात कही गयी. घर पहुंचने पर देखा तो पत्नी यशीरन बीबी बरामदे में खाट पर खून से लथपथ पड़ी है व दूसरे कमरे में बेटी जख्मी हालत में तड़प रही थी. घर में मौजूद बहू हसीना बीबी ने बताया कि रात में नसीम आया था. उसके हाथ में कुल्हाड़ी व चाकू भी था. पहले उसके कमरे में नसीम पहुंचा.
जहां वह व खुशबू सोयी थी. हथियार दिखाते हुए कहा कि हल्ला किया तो जान से मार देंगे व पत्नी खुशबू को खींच कर ले जाने लगा. खुशबू ने इसका विरोध किया. इस पर गुस्से में नसीम ने उसपर टांगी से हमला कर दिया. खुशबू वहीं गिर गयी तो नसीम भाग गया. कमरे से बाहर आकर देखा तो सास खून से लथपथ पड़ी थी. घटना की जानकारी मिलने पर थाना प्रभारी नवीन कुमार सिंह, जेएसआइ चंद्रशेखर मंडल दल-बल के साथ पहुंचे. शव व घायल खुशबू को सीएचसी सारठ लाया गया.
जहां डाॅ जियाउल हक ने यशीरन बीबी को मृत घोषित कर दिया. जख्मी खुशबू को बेहतर इलाज के लिए देवघर भेजा गया. ससुर ने यह भी आरोप लगाया कि सास को मारने के बाद बक्से में रखे जेवर व नकदी समेत 1.50 लाख का सामान ले कर भाग गया. आरोपित दामाद पर प्राथमिकी में कांड संख्या 169 /2018 की धारा 341, 452, 379, 342, 380, 302, 504, 506 के तहत दर्ज किया गया है.
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