कंज्यूमर फोरम ने दो मामलों में सुनाया फैसला
Updated at : 07 Jul 2018 4:35 AM (IST)
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देवघर : जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम देवघर में दाखिल लंबित मामलों में त्वरित फैसला आ रहा है. जानकारी के अनुसार फोरम द्वारा अलग-अलग दो मामलों में फैसला आया है. पहला मामला एक्साइड कंपनी व दूसरा मामला बीमा कंपनी के विरुद्ध फोरम में दाखिल किया गया था. दोनों मामलों में अध्यक्ष लालजी सिंह कुशवाहा व सदस्य […]
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देवघर : जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम देवघर में दाखिल लंबित मामलों में त्वरित फैसला आ रहा है. जानकारी के अनुसार फोरम द्वारा अलग-अलग दो मामलों में फैसला आया है. पहला मामला एक्साइड कंपनी व दूसरा मामला बीमा कंपनी के विरुद्ध फोरम में दाखिल किया गया था. दोनों मामलों में अध्यक्ष लालजी सिंह कुशवाहा व सदस्य दिलीप कुमार श्रीवास्तव की बेंच द्वारा वादी के पक्ष में फैसला सुनाया गया.
एक्साइड बैटरी हुई खराब, अब भरना होगा हर्जाना : उपभोक्ता न्यायालय में जिले के मधुपुर शहर स्थित कॉलेज रोड निवासी सफेल अंसारी ने यह वाद 5 जुलाई 2014 को दाखिल किया था. इसमें एक्साइड कंपनी चौरंगी रोड कोलकाता के मैनेजर व महफूज आलम मेसर्स स्मिथ बैटरी राजबाड़ी रोड मधुपुर को विपक्षी बनाया. वादी ने एक्साइड बैटरी उक्त प्रतिष्ठान से खरीदी थी जिसमें वारंटी की अवधि में खराबी आ गयी. इसकी शिकायत प्रतिष्ठान के मालिक से की तो उसे बदलकर दूूसरे मॉडल की बैटरी दे दी.
साथ ही उपभोक्ता को कहा गया कि पहले के मॉडल की बैटरी कंपनी ने बनाना बंद कर दी है. दूसरी बैटरी भी खराब निकली जिसकी शिकायत की तो अनसुनी कर दी. विवश होकर फोरम में वादी ने यह मुकदमा किया जिसमें दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला दिया.
क्या कहा फोरम ने
फोरम के फैसले में कहा गया है कि उपभोक्ता द्वारा पूर्व में खरीद की गयी बैटरी दें या उसकी कीमत 12400 रुपये नौ प्रतिशत की दर से दें. साथ ही मानसिक क्षतिपूर्ति के तौर पर पांच हजार व मुकदमा मद में खर्च की राशि तीन हजार कुल 20400 दो माह के अंदर भुगतान करने का आदेश दिया है. वादी की ओर से एडवोकेट राजेश लाल व विपक्षी की ओर से संजय कुमार ने पक्ष रखा.
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